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Haryana News: अगर अभी तक नहीं बना Voter ID Card तो आज ही बनवाएं, आवेदन की ये है आखिरी तारीख

जैसा कि देशभर में 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से मतदान का आगाज हो जाएगा। मतदाता बढ़-चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेंगे। लेकिन अभी वह लोग जिनके पास किसी कारण से वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो ये खबर उनके लिए ही है। बता दें नए मतदाता 26 अप्रैल तक बनवा सकेंगे। हरियाणा में 29 अप्रैल को लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होगी।

By Sudhir Tanwar Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 10 Apr 2024 06:52 PM (IST)
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New Voter Apply News: नए मतदाता 26 अप्रैल तक बनवा सकेंगे वोट। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में किसी कारण से अभी तक वोट नहीं बनवा सके लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 26 अप्रैल तक का समय है। इसके बाद नए वोट नहीं बन सकेंगे। 29 अप्रैल को लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 6 मई तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे और 25 मई को मतदान होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता हैं। इसलिए यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवाएं ताकि चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। पात्र व्यक्ति संबंधित बीएलओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फार्म-6 भरकर वोट बनवा सकते हैं।

यह फार्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विभाग की वेबसाइट https://www.ceoharyana.gov.in/ से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। वोट बनवाने के लिए दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने निवास और आयु प्रमाणपत्र के साथ आफलाइन या आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर- 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है।

वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

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