Job Reservation पर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, अब 30 हजार तक की निजी क्षेत्र की जाब में हरियाणवी युवाओं को 75 फीसद आरक्षण
Haryana Job Reservation हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में राज्य के युवाओं को आरक्षण देने के पैमाने में सुधार किया है। राज्य में अब 50 हजार रुपये के बजाए 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण मिलेगा।
By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Sat, 16 Oct 2021 01:04 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Job Reservation: हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसद आरक्षण के कानून में बड़ा संशोधन किया है। हरियाणा के निजी उद्योगों में अब 50 हजार रुपये नहीं, बल्कि 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसद आरक्षण मिलेगा। इस बदलाव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और ऐलनाबाद उपचुनाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इस बदलाव को लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है।
उद्योगपतियों की आपत्ति के बाद प्रदेश सरकार ने अधिसूचना में किया बदलाव, राज्यपाल ने भी दी मंजूरीविगत दो मार्च को जारी अधिसूचना में निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तनख्वाह तक की 75 फीसद नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की गईं थी। उद्योगपति सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे और इसमें बदलाव की मांग कर रहे थे। इसके बाद राज्य की भाजपा-जजपा सरकार ने अधिसूचना में बदलाव किया है। राज्यपाल की मंजूरी से नए कानून का संशोधित नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है।
ऐलनाबाद उपचुनाव के चलते सरकार ने चुनाव आयोग से मांगी नए कानून को लागू करने की इजाजतराज्य में ऐलानबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव के कारण नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इसे मंजूरी के लिए राज्य चुनाव आयोग को भेजा गया है। ऐलनाबाद हलके में हो रहे उपचुनाव के चलते सिरसा जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। ऐसे में संशोधित कानून लागू करने के लिए सरकार को चुनाव आयोग की अनुमति लेनी जरूरी है।
दरअसल बड़ी संख्या में उद्योगपतियों व उद्योग जगत के लोगों ने 50 हजार रुपये तक की नौकरियों को आरक्षण की शर्त में बांधने पर आपत्ति जताई थी। इस पर सरकार ने सभी के साथ नये सिरे से संवाद शुरू किया। इसमें तय किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में उन्हीं नौकरियों पर 75 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा, जिसमें मासिक वेतन 30 हजार रुपये तक है। यानी 30 हजार से अधिक की नौकरी वाले पद आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे।
इतना ही नहीं, प्राइवेट कंपनियों में पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर नए कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। वे पहले की तरह नौकरी करते रहेंगे। केवल नई नौकरियों में ही आरक्षण व्यवस्था रहेगी। इसी तरह से सरकार ने नई छोटी कंपनियों व स्टार्टअप को दो साल के लिए कानून से छूट दी है। यानी नई कंपनियों के दो साल पूरे होने के बाद ही उन्हें कर्मचारियों की नियुक्ति में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय युवाओं को देना होगा।
'हम' पोर्टल पर अपलोड करना होगा नौकरियों का डाटाप्राइवेट कंपनियों, इंडस्ट्री व ट्रस्ट आदि को अपने यहां की सभी प्रकार की नौकरियों का डाटा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा बनाए गए ‘हम’ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसमें पदों की संख्या के अलावा वहां तैनात कर्मचारियों के वेतन का ब्योरा देना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों में से हरियाणा मूल के कितने हैं और दूसरे राज्यों के कितने हैं।
बहरहाल, सरकार ने नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए चुनाव आयोग को भेज दिया है। अगर आयोग की मंजूरी मिलती है तो अगले सप्ताह अधिसूचना जारी हो जाएगी। अगर किन्हीं कारणों से आयोग इसकी मंजूरी नहीं देता तो फिर यह कानून नवंबर के पहले सप्ताह से ही अस्तित्व में आ जाएगा।
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