Haryana: हरियाणा पुलिस की 6000 भर्तियों का खुला रास्ता, बैठक के बिना ही नियमों को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हरियाणा में काफी समय के बाद पुलिस भर्ती नियमों को मंजूरी दे दी है। सीएम कार्यालय ने इमरजेंसी श्रेणी में रखकर सर्कुलर जारी किया है। जिसमें पुलिस भर्ती के नियमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बारे में बताया गया। इसी के आधार पर सभी मंत्रियों ने बैठक के बगैर ही इन नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब गृह विभाग अधिसूचना जारी करेगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कई माह की लंबी जद्दोजहद के बाद मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक के बगैर दी गई है। हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम लंबे समय से अटके हुए थे। प्रदेश सरकार कई अवसरों पर पुलिस विभाग में पांच हजार पुरुष और एक हजार महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने का ऐलान कर चुकी है। इस ऐलान के बावजूद भर्तियों को लेकर नियम तय नहीं हो पा रहे थे।
संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करेगा गृह विभाग
लंबी खींचतान के बाद गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नियमों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद इस फैसले को इमरजेंसी की श्रेणी में रखते हुए सीएमओ द्वारा मंत्रियों के नाम सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें पुलिस भर्ती के निए नियमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति के बारे में बताया गया। इसी के आधार पर सभी मंत्रियों ने बैठक के बगैर ही इन नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब गृह विभाग द्वारा बहुत जल्दी संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी।
PMT पास करने वालों का होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट
अधिसूचना के आधार पर पुलिस महानिदेशक द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग द्वारा ग्रुप सी में सीईटी पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। नए नियमों के अनुसार, अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) होगा। इसके लिए आवेदकों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पीएमटी पास करने वालों के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तब कहीं जाकर पुलिस भर्ती प्रक्रिया सिरे चढ़ेगी।
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हरियाणा पुलिस में यह भर्तियां करीब तीन साल से अटकी हुई हैं। पुलिस भर्ती नियमों की मंजूरी मिलने के साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग भी उठ गई है। तर्क दिया जा रहा है कि बहुत से ऐसे आवेदक हैं, जिनके द्वारा करीब तीन साल पहले टेस्ट पास किया जा चुका है।
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