लोकसभा चुनाव में अनाप-शनाप वादे नहीं कर सकेंगे राजनीतिक दल, घोषणा पत्र पर आयोग की नजर; 'मंदिर-मस्जिद...'
Lok Sabha Election 2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। ये शिकंजा सभी दलों पर चुनाव में उनके द्वारा आम जनता से करने वाले अनाप-शनाप वादे हैं। आयोग ने कहा कि उनकी सभी दलों पर नजर रहेगी। आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में राजनीतिक दल अनाप-शनाप वादे नहीं कर सकेंगे। सभी दलों के घोषणा पत्र पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। घोषणा पत्र जारी करने के तीन दिन के अंदर तीन कॉपियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवानी होंगी।
आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने शुक्रवार को चुनाव तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद यदि किसी राजनीतिक दल को रैली या रोड शो करना है तो संबंधित जिला अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी।
रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित
रोड शो के दौरान रोड जाम नहीं होना चाहिए। अस्पताल व ट्रामा सेंटर के पास रोड शो नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगलों और सरकारी भवन का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।यह भी पढ़ें: Haryana News: जीजेयू में पीएचडी व नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, ये है अब नई डेट
भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग वर्जित
भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग वर्जित रहेगा। बैनर पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मानीटरिंग टीम बनाई गई है जो उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर विभिन्न प्रकार से नजर रखेगी।यह भी पढ़ें: Farmers Protest: बिगड़ते हालात! ड्रोन का मुकाबला ड्रोन से, पुलिस के आंसू गैस से बचने के लिए आंदोलनकारी अपना रहे ये तरीका
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