हरियाणा सरकार की इन योजनाओं से कम शुल्क पर होगा बीमा, दुर्घटना होने पर व्यापारियों व गरीबों को मिलेगा लाखों का लाभ
हरियाणा सरकार (Haryana Government) की मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना और दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) योजना के तहत व्यापारी और गरीबों का बेहद कम राशि में बीमा (Accident Insurance) हो पाएगा। इसके बाद क्षतिपूर्ति और सामूहिक निजी दुर्घटना (Mass Personal Accident) होने पर सरकार की तरफ से व्यापारी और गरीबों को लाखों रुपये का लाभ मिल सकेगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में डेढ़ करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का लाभ उठा सकेंगे। बीमित व्यापारियों को पांच से 20 लाख रुपये तक का क्लेम दिया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत बीमित व्यापारियों को सिर्फ 50 रुपये का प्रीमियम भरने पर पांच लाख रुपये तक का क्लेम मिल सकेगा।
वहीं, एक लाख 80 हजार रुपये कम सालाना आय वाले गरीब परिवार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) योजना के तहत बीमित होंगे जिन्हें दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा।
योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तीनों योजनाओं की अधिसूचना जारी कर दी है। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। योजना का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यापारी उठा सकेंगे। हालांकि उसके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। योजना के तहत व्यापारी का सामान चोरी होने, प्राकृतिक आपदा से नुकसान, दुर्घटना में व्यापारी की मौत या दिव्यांग होने पर पांच लाख रुपये तक का क्लेम दिया जाएगा।
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