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हरियाणा सरकार की इन योजनाओं से कम शुल्क पर होगा बीमा, दुर्घटना होने पर व्यापारियों व गरीबों को मिलेगा लाखों का लाभ

हरियाणा सरकार (Haryana Government) की मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना और दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) योजना के तहत व्यापारी और गरीबों का बेहद कम राशि में बीमा (Accident Insurance) हो पाएगा। इसके बाद क्षतिपूर्ति और सामूहिक निजी दुर्घटना (Mass Personal Accident) होने पर सरकार की तरफ से व्यापारी और गरीबों को लाखों रुपये का लाभ मिल सकेगा।

By Sudhir Tanwar Edited By: Deepak SaxenaUpdated: Sat, 06 Jan 2024 07:48 PM (IST)
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प्रदेश सरकार की इन योजनाओं में बेहद कम शुल्क पर होगा बीमा।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में डेढ़ करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारी मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का लाभ उठा सकेंगे। बीमित व्यापारियों को पांच से 20 लाख रुपये तक का क्लेम दिया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत बीमित व्यापारियों को सिर्फ 50 रुपये का प्रीमियम भरने पर पांच लाख रुपये तक का क्लेम मिल सकेगा।

वहीं, एक लाख 80 हजार रुपये कम सालाना आय वाले गरीब परिवार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) योजना के तहत बीमित होंगे जिन्हें दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा।

योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तीनों योजनाओं की अधिसूचना जारी कर दी है। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। योजना का लाभ उन व्यापारियों को मिलेगा जो जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं।

मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यापारी उठा सकेंगे। हालांकि उसके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। योजना के तहत व्यापारी का सामान चोरी होने, प्राकृतिक आपदा से नुकसान, दुर्घटना में व्यापारी की मौत या दिव्यांग होने पर पांच लाख रुपये तक का क्लेम दिया जाएगा।

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दयालु योजना के तहत ऐसे मिलेगा क्लेम

आयु वर्ग             क्लेम राशि

6 से 12 वर्ष        एक लाख रुपये

12 से 18 वर्ष      दो लाख रुपये

18 से 25            तीन लाख रुपये

25 से 45 वर्ष       पांच लाख रुपये

45 से 60 वर्ष       तीन लाख रुपये

व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत ऐसे मिलेगा क्लेम

सालाना टर्नओवर                   क्लेम राशि          वार्षिक शुल्क

20 लाख रुपये तक                पांच लाख रुपये       100 रुपये

20 से 50 लाख रुपये             10 लाख रुपये         500 रुपये

50 लाख से एक करोड़ रुपये   15 लाख रुपये        1000 रुपये

एक से डेढ़ करोड़ रुपये तक    20 लाख रुपये        2500 रुपये

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