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Haryana: दंडित कैदी ने जमानत के लिए HC में पेश की फर्जी दुल्हन, राज खुला तो रद हुई बेल; नाबालिग के अपहरण की काट रहा है सजा

Haryana Crime दंडित कैदी ने जमानत पाने के लिए पंजाब और हरियाणा में फर्जी दुल्‍हन पेश की। पुलिस ने अदालत के सामने इससे संबंधित तथ्य पेश किए। इस पर अदालत ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसको वापस जेल भेज दिया। आरोपित नाबालिग लड़की के अपहरण करने की सजा काट रहा है। भिवानी डीएसपी मुख्यालय रमेश कुमार ने इस मामले की जांच की।

By Jagran News Edited By: Himani Sharma Updated: Wed, 14 Feb 2024 09:53 PM (IST)
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दंडित कैदी ने जमानत के लिए HC में पेश की फर्जी दुल्हन
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में भिवानी जेल में 20 साल की सजा काट रहे एक युवक ने जमानत लेने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सामने फर्जी दुल्हन और दस्तावेज पेश कर दिए। इतना ही नहीं उसे अदालत से जमानत भी मिल गई।

इसका पता चलने पर भिवानी पुलिस ने फिर से मामले की जांच की और अदालत को पूरे मामले से अवगत कराया। पहले उसकी जमनात रद्द की गई और अब सेक्टर-3 थाना पुलिस ने आरोपित और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

नाबालिग लड़की का अपहरण कर किया था दुष्‍कर्म

जींद निवासी सौरभ ने भिवानी की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। भिवानी सिटी थाने में सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे 20 साल की सजा हुई थी। कुछ समय पहले वह पैरोल पर जेल से बाहर आया था। पैरोल पर बाहर आने के बाद उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई। उसने अदालत को बताया कि जिस नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में वह सजा काट रहा है, उसके साथ वह शादी कर रहा है।

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इस बात को लेकर दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। कुछ दिन बाद उसने अदालत में माता मनसा देवी मंदिर में शादी का प्रमाण पत्र और दुल्हन को अदालत पेश कर दिया, जहां दुल्हन ने भी शादी किए जाने की बात की पुष्टी कर दी। अब इस मामले में सेक्टर-3 थाने में भिवानी के डीएसपी मुख्यालय रमेश कुमार की शिकायत पर सौरभ और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने की जांच तो हुआ खुलासा

इस मामले के बारे में जब भिवानी पुलिस को पता चला तो भिवानी डीएसपी मुख्यालय रमेश कुमार ने इस मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि जिस लड़की से उसने शादी की है, वह कोई और है। सौरभ ने जिस लड़की का अपहरण किया था, उसके दस्तावेज शादी करते समय प्रयोग किए हैं। पुलिस ने अदालत के सामने इससे संबंधित तथ्य पेश किए। इस पर अदालत ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसको वापस जेल भेज दिया।

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