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मैथ्स के टीचर की छात्रा संग केमिस्ट्री! सुरक्षा के लिए अदालत पहुंचा था कपल, कोर्ट ने लगा दिया जुर्माना

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शिक्षक द्वारा 19 साल की छात्रा के साथ सहमति संबंध की दलील देते हुए सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पलवल निवासी प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लि गुहार लगाई थी। युवक गणित का शिक्षक और पहले से शादीशुदा है।

By Dayanand Sharma Edited By: Preeti Gupta Updated: Sat, 13 Jan 2024 11:56 AM (IST)
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सुरक्षा मांगने HC पहुंचा कपल, 19 साल की छात्रा के साथ लिव-इन में रह रहा मैथ्स का टीचर
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा में एक गणित के शिक्षक का 19 साल की छात्रा के साथ संबंध था, जिसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचा लेकिन, हाईकोर्ट ने शिक्षक को ही फटकार लगा दी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शिक्षक द्वारा 19 साल की छात्रा के साथ सहमति संबंध की दलील देते हुए सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

हाईकोर्ट ने शिक्षक को लगाई फटकार 

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याची एक शिक्षक है जिस पर समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी होती है, भविष्य में कोई ऐसा न करे इसलिए सबक जरूरी है। पलवल निवासी प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लि गुहार लगाई थी।

पहले से शादीशुदा था शिक्षक

याचिका को देखने पर हाईकोर्ट ने पाया कि युवक गणित का शिक्षक और पहले से शादीशुदा है। युवक एक बच्चे का बाप है जबकि लड़की 19 साल की है और फिलहाल छात्रा है। याची शिक्षक ने हाईकोर्ट को बताया था कि युवती उसकी छात्रा है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सहमति संबंध में रह रहे हैं।

सुरक्षा के लिए HC  पहुंचा था शिक्षक

याची को युवती के परिजनों से जान का खतरा है। सहमति संबंध की दलील  पर पंजाब-हरयिाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई जिसके चलते जोड़े ने याचिका वापिस लेने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से सख्ती से निपटना जरूरी है।

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हाईकोर्ट ने शिक्षक पर लगाया 50 हजार का जुर्माना 

ऐसे में हाईकोर्ट ने याची पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जुर्माना इसलिए लगाया गया है ताकि शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग न करे।

हाईकोर्ट ने यह राशि बार एसोसिएशन एडवोकेट फैमिली वेलफेयर फंड में जमा करवाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्टï किया कि पहले पति या पत्नी से शादी खत्म किए बिना किसी अन्य साथी के साथ रहना आईपीसी की धारा 494, 495 के तहत द्विविवाह का अपराध भी हो सकता है। 

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