Haryana Government Employees:कच्चे कर्मी सरकारी खर्च पर नहीं कर सकेंगे सैर-सपाटा,LTC नियमों में किया गया बदलाव
Government Employees LTC हरियाणा में पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर सरकारी खर्च पर सैर सपाटा करने की योजना बना रहे कच्चे कर्मचारियों को अब एलटीसी नहीं मिल पाएगी। साढ़े तीन महीने बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया है।
By Jagran NewsEdited By: Gurpreet CheemaUpdated: Fri, 02 Jun 2023 10:27 AM (IST)
चंडीगढ़, सुधीर तंवर। हरियाणा में पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर सरकारी खर्च पर सैर सपाटा करने की योजना बना रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। अब उन्हें अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) नहीं मिल पाएगी। सरकार ने साढ़े तीन महीने बाद ही वह आदेश वापस ले लिया है।
इसमें सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में लगे कच्चे कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ देने की बात कही गई थी। प्रदेश में सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में करीब डेढ़ लाख कच्चे कर्मचारी कार्यरत हैं। मानव संसाधन विभाग ने विगत 14 फरवरी को लिखित आदेश जारी किए थे कि चार साल से अनुबंध पर काम कर रहे सभी कर्मचारी एलटीसी के रूप में एक महीने का वेतन ले सकेंगे।
एलटीसी में एक महीने का वेतन
गृह नगर से लेकर देश के किसी भी हिस्से में सैर-सपाटे पर जाने के लिए पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को एलटीसी में एक महीने की तनख्वाह दी जाएगी। वित्त विभाग ने यह भी साफ कर दिया था कि अनुबंध पर नियुक्ति के एक साल के बाद यदि अनुबंध साल दर साल चार साल से ज्यादा के लिए बढ़ाया गया है तो कर्मचारी एलटीसी के पात्र होंगे। चार साल का ब्लाक होगा जिसकी अवधि नियुक्ति के दिन से शुरू होगी। संबंधित विभागाध्यक्ष की स्वीकृति के बाद एलटीसी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद बड़ी संख्या में कच्चे कर्मचारियों ने एलटीसी के लिए दावेदारी ठोक दी थी।अब मानव संसाधन विभाग ने साफ कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-दो के तहत लगे कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और प्रशासक, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, उपायुक्त और एसडीएम को लिखित आदेश दिए गए हैं।
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