Haryana News: खुशखबरी! दस साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों से बंद होगी रिकवरी, वित्त विभाग ने जारी किए ये आदेश
हरियाणा हाईकोर्ट (Haryana Punjab High Court) में सुनवाई के बाद विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई के बाद अब वित्त विभाग ने तत्काल प्रभाव से रिकवरी रोकने के निर्देश जारी किए है। दरअसल सेवानिवृत्त के समय सरकारी कर्मचारियों को अपनी मासिक पेंशन से 40 प्रतिशत राशि अग्रिम ले सकते हैं। इसके बाद नियमानुसार सरकार को 10 साल के अंदर इस राशि की वसूली करनी होती है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में 10 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों से अब अग्रिम राशि की रिकवरी नहीं होगी। वित्त विभाग ने सभी ट्रेजरी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से रिकवरी रोकने का निर्देश दिया है। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन की अधिकतम 40 प्रतिशत राशि अग्रिम ले सकते हैं। सरकार दस साल के अंदर इस राशि की रिकवरी करेगी।
ट्रेजरी अधिकारी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भी पेंशन के कम्यूटेड वेल्यू की राशि वसूल रहे थे, जिनकी सेवानिवृत्ति को 15 साल हो चुके हैं। कम्यूटेड वेल्यू का तात्पर्य उस अनुमानित राशि से है जो किसी संगठन को अपने पेंशन दायित्वों को पूरा करने के लिए चाहिए, यदि उन्हें एकमुश्त भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान या नियमित पेंशन भुगतान लेने का विकल्प दिया जा सकता है।
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हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
हाल ही में हाई कोर्ट ने विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान तात्कालिक राहत देते हुए साफ कर दिया था कि दस साल बाद यह राशि वसूल नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव और महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से 21 अगस्त तक इस मामले में जवाब मांगा हुआ है। मामले में अंतिम फैसला आने तक सरकार ने दस साल पूर्व रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों से रिकवरी पर रोक लगा दी है।
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