Haryana News: एचसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती, हरियाणा सरकार और HPSC से मांगा जवाब
हरियाणा सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा के परिणाम को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पंचकूला निवासी स्वाति नंदा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याची ने रिजल्ट पर रोक लगाने और भर्ती को आगे न बढ़ाने का निर्देश जारी करने की अपील की है। याचिका को सुनने के बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
By Anurag AggarwaEdited By: Rajat MouryaUpdated: Thu, 05 Oct 2023 09:27 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। HCS Result Challenged In Court एचसीएस (हरियाणा सिविल सर्विस) की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 100 पदों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के परिणाम को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व एचपीएससी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए पंचकूला निवासी स्वाति नंदा ने हाई कोर्ट को बताया कि एचपीएससी ने एचसीएस के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद प्राथमिक परीक्षा आयोजित की गई थी। प्राथमिक परीक्षा में याची सफल रही और इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा में करीब 1200 आवेदकों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जब इस परीक्षा का परिणाम आया तो केवल 61 आवेदकों को ही इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई घोषित किया गया।
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रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग
याची ने इस परिणाम को चुनौती देते हुए फिलहाल रिजल्ट पर रोक लगाने और भर्ती को आगे न बढ़ाने का निर्देश जारी करने की अपील की है। साथ ही मुख्य परीक्षा में शामिल आवेदकों की उत्तर पुस्तिकाएं संरक्षित करने और इनकी जांच की उन्हें अनुमति देने की अपील की गई है।
हरियाणा सरकार और एचपीएससी से जवाब तलब
याची ने कहा कि इस मामले में एचपीएससी को आवेदकों को रियायत देनी चाहिए और पदों के गुणांक में आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार व एचपीएससी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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