Panchkula News: विरोध प्रदर्शन के दौरान अब नहीं होंगे रास्ते बंद, हाई कोर्ट ने दिया आदेश; नहीं होगी लोगों को परेशानी
पंचकूला में अब विरोध प्रदर्शन के दौरान अब रास्ते ब्लॉक नहीं होंगे। इस कारण लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पंचकूला प्रशासन ने एक योजना तैयार की है। इसके चलते पंचकूला निवासी डॉ. नीतू बजाज व अन्य ने दायर याचिका में चंडीगढ़-पंचकूला सीमा पर जाम रास्ते को खोलने का आदेश देने का कोर्ट से आग्रह किया था।
By Dayanand SharmaEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Wed, 22 Nov 2023 03:19 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Roads will no longer be closed during protests in Panchkula: पंचकूला में अब विरोध प्रदर्शन के दौरान न तो रास्ते बंद होंगे और न ही लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पंचकूला प्रशासन ने एक योजना तैयार की है।
चंडीगढ़-पंचकूला सीमा पर ई-टेंडरिंग का विरोध करते हुए सरपंच और पंचायत सदस्यों द्वारा रास्ता ब्लॉक करने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर पंचकूला डीसी की तरफ से हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी गई। इस जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
कोर्ट ने किया कमेटी का गठन
कोर्ट को बताया गया था कि एडीसी की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पंचकूला पुलिस कमिश्नर ने उस रिपोर्ट पर अपनी राय देकर डीजीपी को भेज दिया था।भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कार्ययोजना का तैयार की जा चुकी है। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि यह तो एक मुख्य मार्ग का मामला था, पंचकूला प्रशासन को शहर के अन्य मार्गों पर भी अवरोध न होने देने के लिए ध्यान रखना चाहिए।
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कोर्ट ने रास्ते बंद होने को लेकर सरकार से पूछा
कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि उनके पास क्या ऐसी कोई योजना है जिसे लागू किया जा सके, ताकि रास्ते बंद होने जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। हाई कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव, उपायुक्त व पुलिस कमिश्नर तथा पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया था कि वे इस बाबत अपनी कार्ययोजना की कोर्ट में जानकारी दें।
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