Haryana News: ग्रामीण चौकीदारों को क्षेत्र में मृत्यु की सूचना देने पर मिलेगा ज्यादा मानदेय, दर्ज करनी होगी व्यक्ति की सूचना
हरियाणा सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने के साथ ही उनके इलाके में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना पर ज्यादा रुपये मिलेंगे। अगर कोई चौकीदार पुराना रिकॉर्ड रजिस्टर के साथ अपने संबंधित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिलान करवा देता है तो संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी दस दिन के भीतर पुरानी राशि जारी करेगा। इसके साथ ही कुछ नियम व शर्ते भी तय की गई हैं।
By Anurag AggarwaEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Thu, 23 Nov 2023 11:26 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब उनके कार्य क्षेत्र में होने वाली मृत्यु की सूचना देने पर भी राशि को बढ़ा दिया है। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें तय की गई हैं।
सीएम मनोहर ने लगाई फैसले पर मुहर
विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के नाम जारी पत्र में कहा गया है कि पहले चौकीदारों को गांव में होने वाली मृत्यु का रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज करवाने पर तीन सौ रुपये प्रति मृत्यु के हिसाब दे दिया जाता था। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठक में लिए गए फैसले के बाद चौकीदारों को एक मृत्यु का रिकॉर्ड दर्ज करवाने पर तीन सौ रुपये की बजाए चार सौ रुपये दिए जाएंगे।
विभागीय अधिकारियों को भेजी गई जानकारी
चौकीदारों को यह रिकार्ड अब रजिस्टर की बजाए पोर्टल पर दर्ज करवाना होगा। मृत्यु सूचना को लेकर पुराने बकाए के बारे में भी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। अगर कोई चौकीदार पुराना रिकॉर्ड रजिस्टर के साथ अपने संबंधित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिलान करवा देता है तो संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी दस दिन के भीतर पुरानी राशि जारी करेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा विस्तृत जानकारी विभागीय अधिकारियों को भेज दी गई है।
ये भी पढ़ें: हरियाणा मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन में जिला मजिस्ट्रेट घर खाली करने का नहीं दे रहे आदेश, HC ने मांगा स्पष्टीकरण