कुलदीप बिश्नोई को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली विदेश जाने की अनुमति , इलाज कराने जाना था
Kuldeep Bishnoi हरियाणा के कांग्रेस नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिश्नोई को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी है। कुलदीप को इलाज कराने के लिए विदेश जाना था। उनके खिलाफ काला धन का मामला लंबित है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Shock To Kuldeep Bishnoi : कांग्रेस नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को यह झटका दिया है। काला धन मामले में आरोपि कुलदीप बिश्नोई को सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति नहीं दी है। कुलदीप बिश्नोई ने बीमारी का इलाज करवाने के लिए विदेश जानी की अनुमति मांगी थी।
बता दें के कुलदीप हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। उनके विरुद्ध ठीक उसी दिन अदालत का फैसला आया है, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार अजय माकन के विरुद्ध क्रास वोटिंग की थी। कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के निर्देश को धता बताते हुए अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर वोट देने की बात कही।
बेटे भव्य बिश्नोई के विरुद्ध जारी हुआ था लुकआउट नोटिस
बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के अलावा काला धन मामले में उनके बेटे भव्य बिश्नोई के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस के कारण विदेश जाने पर रोक लगी थी। साल 2021 में कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य की विदेश में पढ़ाई करने जाने की अनुमति के लिए अपना पासपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल में जमा करवाया था।
कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई काला धन मामले में आरोपित हैं। भव्य बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। बाद में लुकआउट नोटिस को कुलदीप बिश्नोई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मेडिकल इमरजेंसी का मामला आता है तो विदेश जाने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस मामले मे हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता।
बता दें कि कुलदीप बिश्नोई को पिछले दिनों स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या हुई थी। इस कारण वह सार्वजनिक रूप से काफी समय तक नजर नहीं आए थे। इसके बाद ठीक होकर वह फिर सक्रिय हुए। अब उनको अपने इलाज के सिलसिले में विदेश जाना था।