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Chandigarh: शिक्षकों को विदेश जाने से पहले शिक्षा विभाग से लेनी होगी NOC, देना होगा परिवार सहित पूरा विवरण

हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विदेश जाने से पहले शिक्षा विभाग से एनओसी लेना जरूरी होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षकों को एनओसी के लिए परिवार के सदस्यों सहित पूरा ब्योरा देना होगा। तमाम बिंदुओं पर जानकारी देने के बाद ही एनओसी के बारे में शिक्षा विभाग निर्णय करेगा।

By Anurag Aggarwa Edited By: Deepak SaxenaUpdated: Wed, 10 Jan 2024 08:50 PM (IST)
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शिक्षकों को विदेश जाने से पहले शिक्षा विभाग से लेनी होगी NOC।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विदेश जाने से पहले शिक्षा विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) लेना होगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

शिक्षकों को देना होगा पूरा ब्योरा

विदेश जाने से पहले शिक्षकों को एनओसी के लिए सबसे पहले अपने मुखिया के पास आवेदन करना होगा। किस देश में जाना है, उसका पूरा विवरण देना होगा। साथ ही, यह भी बताना होगा कि विदेश यात्रा पर कुल कितना खर्चा आएगा और इस प्राप्त धन का सोर्स क्या है। शिक्षक के साथ जाने वाले परिवारिक सदस्यों का भी पूरा ब्योरा सरकार को देना होगा।

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शिक्षा विभाग एनओसी को लेकर लेगा अंतिम निर्णय

इसी तरह से वीजा कॉपी के साथ स्वयं सत्यापति पासपोर्ट की पहले दो और अंतिम दो पेज की फोटोकॉपी भी आवेदन के साथ अटैच करनी होगी। आवेदन करने वाले शिक्षक को यह भी बताना होगा कि वर्तमान में जिस स्कूल में उसकी पोस्टिंग है, वहां विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। विभाग अपने स्तर पर इसे क्रास चेक भी करेगा। तमाम बिंदुओं पर जानकारी देने के बाद ही एनओसी के बारे में शिक्षा विभाग निर्णय करेगा।

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