Haryana News: दीपेंद्र हुड्डा के बाद अब वरुण चौधरी को 20 जून तक छोड़ना होगा ये पद, वरना लोकसभा सीट पर मंडराने लगेगा खतरा
कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सदस्य बने वरुण मुलाना (Varun Chaudhary) को 20 जून से पहले विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। चुनावी विश्लेषक हेमंत कुमार ने बताया कि नियमानुसार किसी भी विधायक के लोकसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी होने के 14 दिन के भीतर विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होती है या उस लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अंबाला सुरक्षित से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सदस्य (Lok Sabha Member) बने वरुण मुलाना को 20 जून से पहले विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। निर्धारित समय में इस्तीफा नहीं देने पर अंबाला लोकसभा सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। वहीं, दीपेंद्र हुड्डा (Deepender Hooda) के लोकसभा सदस्य बनने के कारण हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट रिक्त घोषित कर दी गई है।
14 दिन के भीतर छोड़ना होती विधानसभा की सदस्यता
हाई कोर्ट के अधिवक्ता और चुनावी विश्लेषक हेमंत कुमार ने बताया कि नियमानुसार किसी भी विधायक के लोकसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की अधिसूचना जारी होने के 14 दिन के भीतर विधानसभा की सदस्यता छोड़नी होती है या उस लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है, जहां से वह संसदीय चुनाव जीते हों। ऐसे में वरुण मुलाना को 20 जून से पहले मुलाना के विधायक पद से त्यागपत्र देना होगा।
हरियाणा विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में निर्धारित
वरुण विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी- पीएससी ( लोक लेखा समिति) के चेयरमैन भी हैं। उनके विधायक पद से त्यागपत्र देने के उपरांत विधानसभा स्पीकर द्वारा उक्त लोक लेखा समिति के नए चेयरमैन के तौर पर किसी और विधायक को नामित किया जाएगा। चूंकि हरियाणा विधानसभा के अगले आम चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर में निर्धारित हैं, इसलिए रिक्त होने वाली मुलाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।
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