Haryana Election 2024: विधानसभा चुनाव का एलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू, पढ़ें किन-किन चीजों पर कब रहेगा प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 (Haryana Vidhan Sabha Election 2024) के तारीखों का एलान कर दिया है। इस बार हरियाणा में केवल एक चरण में मतदान कराया जाएगा। ऐसे में एक अक्टूबर को प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) भी लागू कर दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 (Haryana Assembly Election 2024) का एलान हो गया है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी जानकारी दी। चुनाव आयोग हरियाणा में इस बार एक ही चरण में मतदान कराएगा। यानी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं, वोटों की गिनती चार अक्टूबर को होगी।
चुनाव की तारीखों का एलान होते ही हरियाणा में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आखिर आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है और इसे क्यों लागू किया जाता है। आइए जानते हैं।
क्या है आदर्श चुनाव आचार संहिता?
जब भी किसी राज्य या फिर देश में चुनाव का आयोजन होता है, तो वहां चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। आचार संहिता लागू करने का उद्देश्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना होता है। यह चुनाव की तारीखों के एलान होने के साथ ही लागू कर दिया जाता है और चुनाव समाप्त होने तक जारी रहता है।आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों को चुनाव समाप्त होने तक सभी राजनीतिक पार्टियों को पालन करना होता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल या उसके प्रत्याशी इसके नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
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आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।आचार संहिता के प्रमुख नियम
- चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकारी योजनाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन नहीं कर सकती है।
- आदर्श आचार संहिता के नियम के अनुसार कोई भी प्रत्याशी सरकारी बंगले, सरकारी गाड़ी या सरकारी विमान का इस्तेमाल चुनाव प्रसार के लिए नहीं कर सकता है।
- किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनावी रैली या जुलूस के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य होता है।
- नियमों के अनुसार कोई भी राजनीतिक पार्टी जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है।
- प्रचार-प्रसार के दौरान किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पर उसके अनुमति के बिना झंडा, बैनर और पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है।
- आदर्श आचार संहिता के नियमों के अनुसार चुनाव के दौरान शराब और रुपये नहीं बांटा जा सकता है। वहीं, मतदान के दिन शराब की दुकान बंद रखना अनिवार्य होता है।
- कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डालने के लिए किसी को भी डरा या धमकी नहीं दे सकते हैं।
- मतदान शिविर में किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी की प्रचार सामाग्री नहीं होनी चाहिए।
- मतदान केंद्र तक पहुंचाने में कोई भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी अपने वाहन की सुविधा नहीं दे सकता है।