Flight Cancelled: खराब मौसम के चलते बिना सूचना दिए कंपनी ने रद्द की फ्लाइट, टिकट के साथ ट्रैवल खर्च का लगा जुर्माना
खराब मौसम होने के कारण बिना सूचना दिए ही फ्लाइट को रद करना स्पाइस जेट एयरलाइंस और हैप्पी ईजी गो कंपनी को महंगा पड़ गया। दरअसल रेरकलां निवासी सचिन को कांडला (गुजरात) से दिल्ली आना था। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि खराब मौसम के चलते फ्लाइट रद हो गई है। इसके बाद यात्री को मिनी बस के जरिए दिल्ली आना पड़ा। इसको लेकर उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।
जागरण संवाददाता, पानीपत। मौसम खराब होने पर यात्री को फ्लाइट रद्द होने की सूचना न देना स्पाइस जेट एयरलाइंस व हैप्पी इजी गो कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के चेयरमैन आरके डोगरा ने यात्री की याचिका पर एयरलाइंस और टिकट बुकिंग करने वाली कंपनी को ट्रैवल चार्ज समेत 8900 रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, फ्लाइट रद्द होने पर यात्री को गुजरात के कांडला एयरपोर्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट तक टैक्सी करके जाना पड़ा। इसमें उसके आठ हजार रुपये खर्च हुए। यात्री ने अपनी टिकट के रुपये वापस मांगे तो चार्ज के नाम पर उसके 900 रुपये काट लिए और बाकी रुपये दे दिए। उसने 900 रुपये भी मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उसने आयोग में याचिका लगाई।
एयरलाइंस ने नहीं दी कोई सूचना
रेरकलां निवासी सचिन ने बताया कि उसे 29 मई 2021 को कांडला (गुजरात) से दिल्ली आना था। उसने 25 मई को हैप्पी ईजी गो साइट से स्पाइस जेट की 5028 रुपये की टिकट बुक की। जब वह 29 मई को 4:40 बजे कांडला एयरपोर्ट पर पहुंचा और बोर्डिंग पास देने लगा तो वह स्वीकार नहीं हुआ। वहां पर पता चला कि मौसम खराब होने के चलते फ्लाइट रद कर दी गई है, लेकिन एयरलाइंस की तरफ से उसे कोई सूचना नहीं दी गई।ये भी पढ़ें: Budget 2024: 'अगर वे हरियाणा को भूल जाते हैं तो लोग कमल भूल जाएंगे', सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आम बजट को बताया निराशाजनक
उपभोक्ता आयोग लगाई याचिका
वह कांडला एयरपोर्ट से प्रिंस टूर एंड ट्रैवल्स की मिनी बस से 300 किलोमीटर सफर कर अहमदाबाद एयरपोर्ट तक पहुंचा। इसमें उसके आठ हजार रुपये खर्च हुए। वहां से वह दिल्ली पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने एयरलांइस को मेल कर रुपये वापस मांगे। कंपनी ने उसे 900 रुपये चार्ज काटकर 4120 रुपये लौटा दिए। 900 रुपये कटौती और 8 हजार रुपये ट्रैवल चार्ज लेने के लिए उसने पांच अगस्त 2021 को उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई।मुकदमे में खर्च हुए छह हजार रुपये
अब आयोग ने एयरलांइस और वेबसाइट को 8900 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से चुकाने के आदेश दिए हैं। छह हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा पीडि़त ने बताया कि उसके मुकदमे खर्च में छह हजार रुपये खर्च हुए। आयोग ने यह कंपनी को यह राशि भी चुकाने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि कंपनी ने 45 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया तो ब्याज दर राशि छह प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत चुकानी होगी।
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