कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर ने नहीं किया सरेंडर, बोले- मेरे वकील हाईकोर्ट में रखेंगे मेरा पक्ष
हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Vidhan Sabha Election 2024) से पहले कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर (Dharam Singh Chhoker) को हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया है। छौक्कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दो अक्टूबर की शाम तक उन्हें सरेंडर करने को कहा था। हालांकि उन्होंने सरेंडर नहींं किया उन्होंने कहा कि उनका पक्ष कोर्ट के समक्ष उनके वकील रखेंगे।
जागरण संवाददाता, समालखा। कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर (Dharam Singh Chhoker) को दो अक्टूबर को शाम छह बजे तक सरेंडर करने, अन्यथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर के दिनभर चर्चाएं चलती रहीं। दूसरे दलों के चुनाव कार्यालयों में भी इस विषय पर चर्चा चलती रही।
वहीं, छौक्कर दिनभर अपने प्रचार कार्यक्रमों में जुटे रहे। छौक्कर ने बताया कि विरोधी लोग उनके खिलाफ अफवाह फैला रहे है। यह उन्हीं का षडयंत्र है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट होता तो वह सरेंडर करते। वह न्यायालय का सम्मान करते हैं। गुरुवार को उनके वकील हाईकोर्ट में इस बाबत पक्ष रखेंगे।
चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त दिखे छौक्कर
धर्म सिंह छौक्कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। छौक्कर का अगला कदम क्या होगा? लोग इस पर सवाल खड़े करने लगे।यह भी पढ़ें- 'खुद ही सरेंडर कर दो, वरना...', मतदान से ठीक 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने दिया कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी का आदेश
छौक्कर सहित उनके नजदीकियों से फोन पर तसल्ली करने में जुटे रहे। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोग बुधवार शाम तक सरेंडर करने की चर्चा कर रहे थे, लेकिन शाम तक छौक्कर अपने चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त दिखाई दिए।
छौक्कर सहित उनके नजदीकियों से फोन पर तसल्ली करने में जुटे रहे। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोग बुधवार शाम तक सरेंडर करने की चर्चा कर रहे थे, लेकिन शाम तक छौक्कर अपने चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त दिखाई दिए।
सरेंडर नहीं करने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी के दिए थे आदेश
खुद को स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले वीरेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर विधायक छौक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय व पुलिस पर इसे गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाए थे।
छौक्कर क्षेत्र में सरेआम घूम रहे हैं। उसी पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए छौक्कर को बुधवार शाम तक सरेंडर करने, ऐसा न करने पर पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।
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