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Lok Sabha Election 2024: खुशखबरी! चुनाव रिजल्ट के दिन मतगणना केंद्रों के बाहर लगेंगी बड़ी स्क्रीन, हर बूथ पर होंगे इंतजाम

लोकसभा और विधानसभा चुनावों की गिनती वाले दिन आमलोग मतगणना केंद्रों के बाहर ही चुनाव परिणाम को देख सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने साथ ही कहा कि यह मांग लंबे समय से लंबित थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने चुनावी प्रचार-प्रसार को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है। पढ़ें पूरी खबर।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 10 Apr 2024 03:43 PM (IST)
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Haryana News: चुनाव रिजल्ट के दिन मतगणना केंद्रों के बाहर लगेंगी बड़ी स्क्रीन।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। (Lok Sabha Election 2024 Hindi News) लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना के दिन आमजन अब मतगणना केंद्रों पर बड़ी स्क्रीन पर हर बूथ के परिणाम देख सकेंगे। मंगलवार को हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में वीडियो वॉल की खरीद को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद निर्वाचन विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि लंबे समय से वीडियो वॉल की खरीद लंबित थी।

वीडियो वॉल एक विशेष मल्टी-मॉनिटर सेटअप

लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हर बूथ की जानकारी इस वीडियो वॉल के माध्यम से आसानी से मिल जाएगी। वीडियो वॉल एक विशेष मल्टी-मॉनिटर सेटअप है। जिसमें एक बड़ी स्क्रीन बनाने के लिए कई कंप्यूटर मॉनिटर, वीडियो प्रोजेक्टर या टेलीविजन सेट एक साथ जोड़े जाते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी ये हिदायत

वहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav) के दौरान प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने के लिए पोस्टर या पंफलेट पर प्रकाशन करने वाले का नाम, प्रकाशन करवाने वाले का नाम तथा प्रतियों की संख्या छपी होनी चाहिए। चुनाव प्रचार की सामग्री को प्रकाशित करने से पहले प्रेस संचालक इस बात की जांच कर लें कि प्रचार सामग्री की भाषा और विषयवस्तु में कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है।

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प्रचार की भाषा किसी व्यक्ति के प्रति ना हो अपमानजनक-आयोग

प्रचार सामग्री की भाषा किसी व्यक्ति या दल के प्रति अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। यह शिकायत कहीं पाई गई तो प्रकाशन करवाने वाले तथा प्रकाशक दोनों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

हैंडबिल, पंफलेट, पोस्टर, बैनर छापने का पूर्ण विवरण प्रेस संचालक अपने पास रखेंगे। इसे निर्वाचन विभाग की ओर से कभी भी मांगा जा सकता है। चुनाव प्रचार सामग्री के छापने पर पूरी जिम्मेदारी प्रकाशक तथा प्रकाशन करवाने वाले की रहेगी।

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