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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सख्ती, पानी-सीवर बकायादारों के घर-घर दस्तक देंगी टीमें

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पानी-सीवर के बकाया बिलों की रिकवरी के लिए नया नियम भी लागू किया गया है। वर्षों से चल रहे डिफाल्टरों के कनेक्शन बीते सप्ताह ही काटने के बाद अब अन्य बकायादारों का पानी-सीवर कनेक्शन पर रोक लगाई जा रही है।

By Naveen DalalEdited By: Updated: Mon, 29 Aug 2022 07:29 AM (IST)
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अधिकारियों ने बकाया न चुकाने पर पानी-सीवर का कनेक्शन पर रोक लगा दी।

करनाल, जागरण संवाददाता। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से करनाल के पांच हजार पानी-सीवर कनेक्शन के बकायादारों से राशि वसूलने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। शनिवार की कार्रवाई के दौरान कनेक्शन काटने पहुंची टीम को मौके पर ही कईओं ने बकाया राशि के चैक सौंपे वहीं कुछ ने रिश्वतखोरी का अधिकारियों पर जड़ दिए हैं। मुख्यालय के आदेश पर हशविप्रा के अधिकारी कार्रवाई को थामने के मूड में नहीं है। अधिकारियों के अनुसार बकायादारों को राशि देने के बाद ही राहत मिलेगी अन्यथा पानी-सीवर का कनेक्शन पर रोक लगा दी जाएगी।

कनेक्शन काटने गई टीम पर कार्रवाई का विरोध

पानी-सीवर बकायादारों को 17 अगस्त को नोटिस के आधार पर जब विभाग की टीम अधिकारियों के साथ कनेक्शन काटने पहुंचे तो एक बैक्वंट हाल के संचालक ने कनेक्शन काटने का विरोध किया और अधिकारियों पर रिश्वत धेने के भी आरोप लगाए। बैक्वंट हाल संचालक ने बेश्क अपने सभी हथकंडे अपनाए लेकिन अधिकारियों ने बकाया न चुकाने पर पानी-सीवर का कनेक्शन पर रोक लगा दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस समय केवल 3.50 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलना है और मुख्यालय को रिपोर्ट देनी है।

पांच हजार सेक्टरवासियों से वसूली जानी है राशि

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पानी-सीवर के बकाया बिलों की रिकवरी के लिए नया नियम भी लागू किया गया है। कार्यालय में किसी तरह के कार्य के लिए आने वाले शहरवासी को अब अपने साथ पानी-सीवर का अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। शहर के पांच हजार बकायादारों से वसूली के लिए शहर के 15 सेक्टरों में लगभग 3400 नोटिस वितरित कर दिए गए हैं और वर्षों से चल रहे डिफाल्टरों के कनेक्शन बीते सप्ताह ही काटने के बाद अब अन्य बकायादारों का पानी-सीवर कनेक्शन पर रोक लगाई जा रही है।

बकाया जमा करवाना जरूरी, नहीं तो कार्रवाई तय

प्राधिकरण के एक्सईएन धर्मबीर सिंह ने बताया कि वर्षों से पानी-सीवर बिल जमा न करवाने वाले बकायादारों से राशि वसूली जा रही है और रुपये जमा न करवाने वालों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। नए नियम के अनुसार अब कार्यालय में किसी तरह का कार्य करवाने के लिए पहुंचने वाले सेक्टरवासी से पानी-सीवर बिल का नो-ड्यूज अनिवार्य किया गया है। कार्यालय की टीमों ने शहर के 15 सेक्टरों में पानी-सीवर बकायादारों के कनेक्शन काटने शुरूकर दिए हैं और यह कार्रवाई राशि जमा न करवाने वालों पर होनी तय है।