Vinesh Phogat: रेसलर विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा या नहीं? 13 अगस्त तक के लिए टला फैसला
हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) को पेरिस (Paris Olympic) में मेडल मिलेगा या नहीं। इस पर फैसला कोर्ट ऑफ आर्बिटरेशन फॉर स्पोर्ट्स ने साढ़े नौ बजे अपना फैसला देने की बात कही थी। हालांकि आईओए के हवाले से खबर आ रही है कि ओलंपिक फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विनेश फोगाट की अपील पर सीएएस का फैसला 13 अगस्त तक टाला गया है।
डिजिटल डेस्क, पानीपत। हरियाणा की रेसलर को पेरिस में मेडल मिलेगा या नहीं। इस पर फैसला आने में कुछ ही समय बचा है।इसको लेकर खेल कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ आर्बिटरेशन फॉर स्पोर्ट्स 13 अगस्त को फैसला आने की बात कही थी।
खेल पंचाट न्यायालय (CAS)यानी कोर्ट ऑफ आर्बिटरेशन फॉर स्पोर्ट्स ने भारतीय पहलवान विनेश फोगट की ओलंपिक खेलों के महिला 50 किग्रा फ्री-स्टाइल फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने में एक और दिन लेगा।
29 वर्षीय विनेश को बुधवार को वजन के समय 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था। उनकी अपील पर बहुप्रतीक्षित फैसला आज शाम को घोषित किया जाना था।
13 अगस्त शाम 6 बजे तक का दिया समय
आईओए ने एक बयान में कहा कि सीएएस ने विनेश फोगट बनाम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एकमात्र मध्यस्थ माननीय डॉ. एनाबेले बेनेट को निर्णय जारी करने के लिए 13 अगस्त, 2024 को शाम 6 बजे तक का समय दिया है। इसमें कहा गया कि तर्कसंगत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।
नीरज चोपड़ा ने विनेश फोगाट को लेकर कही ये बात
दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगट की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) में रजत पदक के लिए अपील पर खुलकर बात की और कहा कि अगर 29 वर्षीय विनेश को पदक मिलता है तो यह "बहुत अच्छा" होगा।विनेश को स्वर्ण पदक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करनी थी, लेकिन बुधवार को वजन सीमा से केवल 100 ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्य ठहराए जाने के बाद, फोगट ने CAS से अनुरोध किया कि उन्हें रजत पदक दिया जाए।
ये भी पढ़ें: Yamunanagar News: नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 12.75 लाख फेक करेंसी के साथ छह आरोपी गिरफ्तार
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।