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यमुनानगर में संपत्ति कर जमा न करवाने वालों पर गिरी निगम की गाज, तीन संपत्तियां की सील

मॉडल टाउन में इलेक्ट्रोनिक शोरूम बाड़ी माजरा में दुकान व विश्वकर्मा चौक स्थित गोदाम पर लगाई सील। कार्रवाई के बाद इलेक्ट्रोनिक शोरूम मालिक ने जमा करवाया 50 प्रतिशत संपत्ति कर निगम ने खोली सील। कई सालों से रुका हुआ था लगभग 4.87 लाख रुपये संपत्ति कर।

By Anurag ShuklaEdited By: Updated: Sat, 06 Mar 2021 02:48 PM (IST)
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यमुनानगर में प्रॉपर्टी टैक्‍स न जमा करने पर कार्रवाई करते हुए।
यमुनानगर, जेएनएन। नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर जमा न करने वालों की संपत्तियां सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार सुबह निगम की टीम ने मॉडल टाउन स्थित इलेक्ट्रोनिक शोरूम समेत तीन संपत्तियों को सील कर दिया। इन पर चार लाख 87 हजार रुपये बकाया था। पूरे ब्याज माफी व 25 प्रतिशत छूट के बावजूद भी ये संपत्ति मालिक कर जमा नहीं करवा रहे थे।

नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद मॉडल टाउन ‌स्थित संपत्ति के मालिक ने 50 प्रतिशत संपत्ति कर जमा करवा दिया। इसके बाद उनकी संपत्ति पर लगी सील को खोल दिया गया। आगामी दिनों में नगर निगम संपत्ति कर जमा न करवाने वाले बड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करेगा।

नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह (आईएएस) व कार्यकारी अधिकारी अरूण कुमार भार्गव के निर्देशों पर संपत्ति कर जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया के नेतृत्व की टीम गठित की गई। टीम में हरीश चंद्र, विक्की, वरूण, अंकित, ‌नितिन त्यागी, गौरव, शिवम अजमानी, रजत व अन्य कर्मियों को शामिल किया गया।

निगम की यह टीम सबसे पहले मॉडल टाउन ‌स्थित इलेक्ट्रोनिक शोरूम पर पहुंची और उसे सील कर दिया। इस शोरूम पर निगम का 119108 रुपये संपत्ति कर बकाया था। सरकार की ब्याज माफी व 25 प्रतिशत छूट के साथ 60774 रुपये संपत्ति कर बनता है। लेकिन संपत्ति मालिक यह कर भी जमा नहीं करवा रहा था। हालांकि सील होने के बाद संपत्ति मालिक ने 50 प्रतिशत संपत्ति कर जमा करवा दिया।  इसके बाद निगम की टीम बाड़ी माजरा रोड पर तीर्थ नगर में पहुंची। यहां निगम की टीम ने एक बढ़ई की दुकान को सील किया।

इस संपत्ति पर कुल 217080 रुपये कर बकाया ‌था। सरकार की छूट के अनुसार संपत्ति मालिक को केवल 110700 रुपये ही जमा करवाने हैं। लेकिन फिर भी उसने यह संपत्ति कर जमा नहीं करवाया। निगम की टीम इसके बाद विश्वकर्मा चौक पर पहुंची। यहां टीम ने कबाड़ी के गोदाम को सील किया। इस पर निगम का कुल 150842 रुपये संपत्ति कर बकाया था। छूट के साथ 31 मार्च तक 76419 रुपये ही संपत्ति मालिक को निगम के खाते में जमा करवाने थे, लेकिन वह यह राशि भी जमा नहीं करवा रहा था। जिस के बाद निगम की ओर से यह कार्रवाई की गई। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वा‌लिया ने बताया कि संपत्ति कर जमा न करवाने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी।

अब बकाया संप‌त्ति कर नहीं देने वाले बड़े प्रतिष्ठान होंगे सील

कार्यकारी अधिकारी अरूण कुमार भार्गव ने बताया कि बकाया संपत्ति कर धारकों व किराएदारों को लेकर नगर निगम बहुत गंभीर है। इनसे बकाया लेने के लिए नगर निगम की सीलिंग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगामी दिनों में बकाया संपत्ति कर जमा न करवाने वाले बड़े प्रतिष्ठानों जैसे वाहन एजेंसियां, ब्रांडिड शोरूम, होटल, ज्वैलर्स, मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट व ढाबों को सील किया जाएगा। इसलिए जिन संपत्ति मालिकों पर कर बकाया है, वे उसे जल्द से जल्द जमा करवाएं।

सीलिंग कार्रवाई से बचने को समय पर जमा करवाए संपत्ति कर, 31 मार्च तक उठाए छूट का लाभ

नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह ने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों का कर बकाया है। वे जल्द से जल्द अपना संपत्ति कर जमा करवाएं। बकाया कर जमा करवाकर ही मालिक नगर निगम की संपत्ति सील करने की कार्रवाई से बच सकते हैं। उन्होंने करदाताओं से अपील की है कि वे सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाते हुए आगामी 31 मार्च तक अपने संपत्ति कर की मूल राशि एकमुश्त जमा करवाएं। ऐसा करने पर उन्हें ब्याज की एक बड़ी राशि का भुगतान नहीं करना होगा अर्थात वे पूरे ब्याज माफी व 25 प्रतिशत छूट के साथ अपना संपत्ति कर जमा करवा सकते हैं।

लगाई गई सील को खोलने का प्रयास किया तो होगी कानूनी कार्रवाई

क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि सील की गईं संपत्तियों पर कई सालों से कर बकाया था। इन बकायादारों को नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस दिया जा चुका था। इसके बाद भी इन्होंने संपत्ति कर जमा नहीं करवाया। कर जमा न करवाने पर निगम की ओर से सील करने की कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा लगाई गई सील के साथ यदि कोई छेड़छाड़ या उसे खोलने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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