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Rewari News: लाखों रुपए की बियर व ट्रक लूटने वालों बदमाशों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 16 नवंबर को अगली सुनवाई

दिल्ली-जयपुर हाईवे नंबर-48 पर साहबी पुल पर एक चालक को बंधक बना कर लाखों रुपये की बीयर से भरा ट्रक लूटने के मामले में धारूहेड़ा थाना पुलिस ने 8 आरोपितों के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

By Jagran NewsEdited By: Versha SinghUpdated: Sat, 01 Oct 2022 02:00 PM (IST)
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लाखों रुपए की बियर व ट्रक लूटने वालों बदमाशों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: दिल्ली-जयपुर हाईवे नंबर-48 पर साहबी पुल पर एक चालक को बंधक बना कर लाखों रुपये की बीयर से भरा ट्रक लूटने के मामले में धारूहेड़ा थाना पुलिस ने 8 आरोपितों के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

बता दें कि जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें राजस्थान के जिला अलवर के गांव झुंडपुरी का रहने वाला बलदेव,कारंडा का रहने वाला शाकिर, शौकर व नोमन, कारंडी का रहने वाला चारू उर्फ हारुन, जिला भरतपुर के गांव गोपालगढ़ का रहने वाला सतनाम और जिला नूंह के गांव बडका का रहने वाला आलम उर्फ अलीम शामिल है।

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ट्रक सवार बदमाशों ने रोका रास्ता

पुलिस को दी शिकायत में उत्तर प्रदेश के जिला एटा के गांव कुतकपुर के रहने वाले रामपाल ने शिकायत में कहा था कि 20 अप्रैल 2019 को वह ट्रक में बियर की 1400 पेटी लेकर भिवाड़ी के चौपानकी से बीकानेर जा रहे थे। रात्रि करीब साढ़े 11 बजे वह दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित साहबी पुल पर पहुंचे तो ट्रक में सवार बदमाशों ने रास्ता रोक लिया था। ट्रक से उतरे तीन-चार युवकों ने रामपाल पर पीछे दुर्घटना कर भागने का आरोप लगाते हुए ट्रक की केबिन का शीश तोड़ कर अंदर घुस आए थे।

बदमाशों ने रामपाल के बांधे हाथ पैर

इस दौरान बदमाशों ने पिस्तौल के बल रामपाल के हाथ पैर बांध दिए थे और दूसरे ट्रक में डाल लिया था। रात को बदमाश रामपाल को नूंह की घाटी में फेंक कर फरार हो गए थे। अगले दिन एक राहगीर ने उनके हाथ-पैर खोले थे। रामपाल की शिकायत पर 21 अप्रैल को धारूहेड़ा थाना पुलिस ने लूट व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।

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मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को

जांच पूरी करने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने आठों आरोपित जिला अलवर के गांव झुंडपुरी का रहने वाला बलदेव, कारंडा का रहने वाला शाकिर, शौकर व नोमन, कारंडी का रहने वाला चारू उर्फ हारुन, जिला भरतपुर के गांव गोपालगढ़ का रहने वाला सतनाम और जिला नूंह के गांव बडका का रहने वाला आलम उर्फ अलीम के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में चार्जशीट दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है।