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Haryana Election: पांच सितंबर से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, उम्मीदवार 40 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएंगे खर्च

Haryana Election 2024 Nomination Process हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर पाएंगे। चुनावी खर्च की बात करें तो एक उम्मीदवार 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। पढ़ें कैंडिडेट के लिए वो नियम और शर्तें जो उन्हें मानना जरूरी है।

By gobind singh Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Tue, 27 Aug 2024 09:30 AM (IST)
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Haryana Chunav 2024: आठ सितंबर को नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। (Haryana Assembly Election 2024) हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पांच सितंबर से रेवाड़ी, बावल व कोसली विधानसभा क्षेत्रों के एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ चार से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने दी।

प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में नाम होना जरूरी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 की नामांकन प्रक्रिया पांच से 12 सितंबर तक जारी रहेगी। आठ सितंबर को नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और वह हरियाणा प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। उम्मीदवार अगर रजिस्टर्ड पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा तथा निर्दलीय व गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के साथ दस प्रस्तावक होने चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा

उम्मीदवारों के पास ये दस्तावेज होना जरूरी

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार किसी दूसरे जिला से आकर यहां चुनाव के लिए फार्म भरता है तो वह अपनी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवा कर लाएगा। नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फार्म 26 कहा जाता है।

इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति, ऋण, देनदारी, आपराधिक रिकार्ड का पूर्ण विवरण देना है। उन्होंने बताया कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी सहित पांच व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी कम एसडीएम की कोर्ट परिसर में मौजूद होने चाहिए।

उम्मीदवार करेंगे नए बैंक अकाउंट से चुनाव का सारा लेन-देन कार्य

एसडीएम कार्यालय से सौ मीटर की दूरी में उम्मीदवार तीन से अधिक वाहन नहीं ला सकता। उम्मीदवार अपने नए बैंक अकाउंट से चुनाव का सारा लेन-देन का कार्य करेगा। चुनाव का हिसाब-किताब रखने के लिए एक खर्चा रजिस्टर उम्मीदवार के पास व एक निर्वाचन कार्यालय में रखा जाएगा।

एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये इस चुनाव में खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार को दस हजार रुपये और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये की फीस जमा करवानी होगी।

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