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Haryana Election: जाम छलकाने वालों के लिए जरूरी खबर, रेवाड़ी में दो दिन रहेगा ड्राई डे; नहीं बिकेगी शराब

Haryana Vidhansabha Election 2024 हरियाणा में आगामी 5 अक्तूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। जबकि 8 अक्तूबर को वोटों की गिनती होगी। अब इसको लेकर प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा है। जिले में ये दो दिन ड्राई-डे रहेगा। इसके अलावा शहर के सभी होटल रेस्तरां क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले दूसरी प्रतिष्ठानों को ये दो दिन के लिए बंद रखा जाएगा।

By gobind singh Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Tue, 10 Sep 2024 01:26 PM (IST)
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Rewari News: रेवाड़ी में मतदान व मतगणना के दिन रहेगा ड्राई डे। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के तहत जिला में पांच अक्टूबर को मतदान के दिन तथा आठ अक्टूबर को मतगणना के दिन ड्राई-डे रहेगा। भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सार्वजनिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इसे अनिवार्य किया है।

इसका उद्देश्य मुफ्त शराब के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए रहेगी पेड होली-डे 

राज्य में पांच अक्टूबर को करवाए जाने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉरपोरेशन और शिक्षण संस्थानों में पेड हॉली-डे रहेगा। इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड होली-डे रहेगा ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी स्पिरिट युक्त या नशीली शराब या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जाएंगे। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा।

होटल, रेस्तरां, और क्लब भी रहेंगे बंद

उन्होंने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी उक्त दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपरोक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर अंकुश लगाया जाएगा और उत्पाद शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों पर रोक लगाई जाएगी। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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