Haryana Election 2024: हरियाणा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग अब घर बैठे करें मतदान, बस भरना होगा एक फार्म
Haryana Chunav हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने वाले बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी खबर है। जिला प्रशासन मतदान करने के लिए वोटर्स को जागरूक कर रहा है। ऐसे मतदाता जिनकी आयु 85 साल यो उससे अधिक है उन्हें 12-डी फार्म भरना होगा। जिसे बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर भरवाया जा रहा है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग या दिव्यांग है तो आप भी इसका लाभ उठाएं।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। (Haryana Vidhan Sabha Election 2024) हरियाणा विधानसभा के चुनाव के चलते जिला में स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य पात्र व्यक्ति मतदान करने से वंचित न रहे, जिसके लिए मतदाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान करते हुए मतदान प्रक्रिया में सहभागी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत रखने वाले दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।
घर-घर जाकर फार्म कराए जा रहे उपलब्ध
उन्होंने बताया कि 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म 12 डी भरकर अपनी सहमति देते हुए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पांच दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। ऐसे में कोई भी उपरोक्त व्यक्ति मतदान से अछूता ना रहे इसके लिए सभी बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फार्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।बीएलओ दिव्यांग व 85 प्लस आयु के मतदाताओं के घर से लेंगे फार्म
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है तो उसे फार्म 12 डी भरकर देने को आवश्यकता नही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी। उम्मीदवारों को ऐसे निर्वाचकों की एक सूची भी प्रदान की जाएगी, यदि वे प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहते हैं।
मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके पते पर पहुंचेगी। मतदाताओं को उनके दौरे के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा। बीएलओ दिव्यांग व 85 प्लस आयु के मतदाताओं के घर से 10 सितंबर तक फार्म-12 डी प्राप्त करेंगे।
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