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Rewari News: बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले दोषी को छह साल की कैद, लगा जुर्माना

पुलिस ने आराेपित युवक के विरुद्ध अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। अदालत ने सोमवार को दोषी युवक को छह साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

By krishan kumarEdited By: Prateek KumarUpdated: Mon, 14 Nov 2022 05:15 PM (IST)
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दोषी युवक पर अदालत ने लगाया दस हजार रुपये का जुर्माना।
रेवाड़ी, जागरण संवाददाता। रोहडाई थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब दो साल पहले घर में घुस कर बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने वाले आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी युवक को छह साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। दोषी युवक बच्ची के गांव का ही रहने वाला है।

छोटे भाई के साथ घर पर थी बच्ची

पुलिस के अनुसार रोहडाई थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने गांव के ही युवक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। एक सितंबर 2020 की सुबह महिला अपनी बड़ी बेटी के साथ खेत में पशुचारा लेने के लिए गई थी। उनकी 11 वर्षीय बेटी व तीन वर्षीय बेटा घर पर थे। खेत से वापस लौटी तो उसकी छोटी बेटी रोती हुई मिली थी। पूछने पर बच्ची ने बताया था कि गांव का ही रहने वाला युवक घर आया था।

पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला 

युवक ने मोबाइल से उसकी फोटो खींचनी शुरू कर दी थी। बच्ची रसोई में गई तो आरोपित युवक भी वहीं पहुंच गया और उसके साथ अश्लील गलत हरकतें शुरू कर दी थी। बच्ची ने बच कर भागने का प्रयास किया तो आरोपित ने उसे पकड़ लिया, जिस कारण उसकी टी-शर्ट भी फट गई थी। युवक किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया था। बच्ची ने बताया कि 28 अगस्त 2020 को भी युवक ने उसके साथ अश्लील हरकतें की थी और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। रोहडाई थाना पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध पोकसो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

सोमवार को दी सजा

प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आराेपित युवक के विरुद्ध अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों व बयान के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने सोमवार को दोषी युवक को छह साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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