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Rewari News: मृतकों के आश्रितों को होटल मालिक ने नहीं दी पूरी राहत राशि, कार्रवाई के दिए आदेश

Rewari News अक्टूबर-2019 में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में पीड़ित परिवारों को शेष बची राहत राशि नही देने पर उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने जिला राजस्व अधिकारी को होटल मालिक पर राजस्व संबंधी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Thu, 19 Jan 2023 10:31 AM (IST)
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न्यायालय ने दोनों के ही आश्रितों को दस-दस लाख रुपये की राहत राशि देने के आदेश दिए गए थे।
रेवाड़ी, जागरण संवाददाता। अक्टूबर-2019 में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में पीड़ित परिवारों को शेष बची राहत राशि नही देने पर उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने जिला राजस्व अधिकारी को होटल मालिक पर राजस्व संबंधी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवारों को न्यायालय के फैसले के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर एक्ट के तहत दस-दस लाख रुपये की राहत राशि निजी होटल संचालक द्वारा दी जानी थी। होटल संचालक द्वारा दोनों की मृतकों के स्वजन को पूरी राहत राशि नहीं दी गई।

वर्ष-2019 में हुई थी मौत

उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर 2019 को रेवाड़ी के एक निजी होटल में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो व्यक्ति बिहार के जिला दरभंगा के गांव कठहरा ठेंगहा के रहने वाले देवेंद्र व गांव बवाना गुर्जर के रहने वाले रामजस की मौत हो गई थी। इस मामले में माडल टाउन थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने दोनों के ही आश्रितों को दस-दस लाख रुपये की राहत राशि देने के आदेश दिए गए थे।

होटल मालिक ने नहीं दी राहत राशि

होटल संचालक ने मृतक देवेंद्र की मां सुनिया देवी को दो लाख 40 हजार रुपये नगद 50 हजार रुपये आरटीजीएस द्वारा तथा डेढ़ लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए गए थे। देवेंद्र के आश्रितों को कुल चार लाख 40 हजार रुपये ही दिए गए है। दूसरे मृतक रामजस की पत्नी बबीता को तीन लाख रुपये दिए गए है। अभी तक निजी होटल संचालक द्वारा शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में दोनों मृतकों के आश्रितों को पूरी राशि की भरपाई करवाने के लिए उपायुक्त ने जिला राजस्व अधिकारी को एरिया आफ लैंड रेवेन्यू घोषित करते हुए निजी होटल मालिक से राहत राशि का भुगतान करवाने के आदेश दिए है।

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