रोहतक में कलयुगी बेटे ने 4 साल पहले माता-पिता को उतार दिया था मौत के घाट, अब अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
रोहतक की एक अदालत ने एक ऐसे बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है जिसने अपने ही माता-पिता की हत्या कर दी थी। आरोपी पवन उर्फ बोदा को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। इस मामले में करीब साढ़े चार साल तक अभियोग चला और अब फैसला सुनाया गया है।
जागरण संवाददाता, रोहतक। मां-पिता के हत्यारे कलयुगी बेटे को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने मंगलवार को सुनाया है।
जिसमें आरोपित के खिलाफ करीब साढ़े चार साल तक अभियोग चला और अब फैसला सुनाया गया है। इस मामले में आरोपित पवन उर्फ बोदा के मामा राममेहर ने तीन मई 2020 को सांपला थाना में एफआइआर दर्ज करवाई गई थी।
क्या है पूरा मामला?
जिसमें राममेहर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह हुमायुपुर गांव का रहने वाला है और उसकी चार बहने है और सुमित्रा चौथे नंबर की बहन थी। जिसकी शादी ब्रह्मजीत निवासी पाक्समा के साथ हुई थी।यह भी पढ़ें- साइबर सिटी में गंदगी करने वाले सावधान, कचरा फेंकने पर 2 हजार से ज्यादा लोगों को करीब 12 लाख का लगा जुर्माना
इसके दो भांजे है, दीपक जो शादीशुदा है और नेवी में नौकरी करता है। दूसरा छोटा पवन उर्फ बोदा उम्र 26 वर्ष है, जो अविवाहित है।
पिता को जान से मारने की दी थी धमकी
अपने माता-पिता के साथ ही रहता था। दो मई 2020 मेरा बहनोई ब्रह्मजीत और भानजा पवन उर्फ बोदा खरखोदा मंडी में गेंहू बेचने आए थे। जहां पर मैं भी गेंहू बेचने आया हुआ था, वहां मेरे बहनोई ब्रह्मजीत व मेरे भांजे पवन उर्फ बोदा के बीच पैसों को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी।
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम की सोहना अनाज मंडी में चलेगा बुलडोजर? मार्केट कमेटी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोपइसके बाद दोनों को समझाया दिया गया था। फिर उसी दौरान पवन ने अपने ही पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन यानी तीन मई 2020 को सुबह गांव नोनंद की पंचायती भूमि पर पर पड़ी मिली थी। जिसमें धारदार हथियार से हत्या की गई थी।
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