Move to Jagran APP

राम रहीम का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को दी अनुमति, मांगी थी 20 दिनों की पैरोल

Haryana News अपनी शिष्या से दुष्कर्म के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पेरोल देने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को डेरा प्रमुख को पैरोल देने के लिए राज्य सरकार अनुमति दी है। राम रहीम ने 20 दिनों की पैरोल मांगी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को इजाजत दी है।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Mon, 30 Sep 2024 09:14 PM (IST)
Hero Image
राम रहीम का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को दी अनुमति।
जागरण संवाददाता, रोहतक। अपनी शिष्या से दुष्कर्म के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पेरोल देने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को डेरा प्रमुख को पैरोल देने के लिए राज्य सरकार अनुमति दी है। राम रहीम ने 20 दिनों की पैरोल मांगी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को इजाजत दी है।

बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 20 दिनों की पैरोल मांगी थी। राम रहीम की पैरोल की अर्जी चुनाव आयोग को भेजी गई थी। डेरा प्रमुख 10 बार पैरोल या छुट्टी पर जेल से बाहर आ चुका है।

अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह ने 20 दिनों के पैरोल पर अस्थायी रिहाई की मांग की थी। यह मांग 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले की गई है।

पैरोल खत्म होने पर 8 सितंबर को पहुंचा था जेल

सुनारिया जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से पांच दिन पहले 20 दिन की पैरोल मांगी थी। पैरोल को लेकर अंतिम निर्णय हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेना था, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। इसी आठ सितंबर को 21 दिन पैरोल अवधि खत्म होने के बाद वह जेल में पहुंचा था।

हरियाणा चुनाव पर पड़ेगा असर

चुनाव से पहले पैरोल के आवेदन से हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। चूंकि प्रदेश की 20 से अधिक सीटों पर डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव रहता है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें- SGPC ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका, गुरु गोबिंद सिंह की वेशभूषा से जुड़ा है मामला

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।