प्रधानमंत्री समृद्धि बीमा योजना नियम बदले, 12 की बजाय 20 रुपये कटेंगे, हादसे में मौत पर मिलेंगे दो लाख रुपये
प्रधानमंत्री समृद्धि बीमा योजना में पहले 12 रुपये का प्रीमियम प्रति साल काटा जाता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये प्रति साल के बजाय 436 रुपये का प्रीमियम देना होगा
अरुण शर्मा, रोहतक। बेशक यह छोटी रकम की बीमा योजना हैं, लेकिन काम की हैं। बीमा योजनाओं में कुछ नियम भी बदले गए हैं। प्रधानमंत्री समृद्धि बीमा योजना में पहले 12 रुपये का प्रीमियम प्रति साल काटा जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपये प्रति साल के बजाय 436 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक यानी एलडीएम अमित जाखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री समृद्धि बीमा योजना 18 से 70 वर्ष तक आयु के लोगों का किया जाता है। अप्रैल से 31 मई तक प्रीमियम जमा कराना होता है। किसी भी हादसे में बीमा धारक की मृत्यु होने की स्थिति में दो लाख रुपये मिलेंगे, जबकि किसी हादसे में अंग नष्ट हो जाते हैं तो एक लाख रुपये मिलेंगे।
इसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल तक के लोगों का बीमा करने का प्रविधान है। इसमें भी 31 मई तक अपने बैंक खाते के माध्यम से रकम जमा करानी होती है। इसमें किसी भी प्रकार से व्यक्ति की मौत होने की स्थिति में दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। यह बीमा बैंक, पोस्ट आफिस के माध्यम से कराया जा सकता है, लेकिन सेटलमेंट एलआइसी के माध्यम से होता है।
जनधन योजना की रिफंड होगी रकम
एलडीएम ने बताया कि पहले रकम खातों से काटी जाती थी, लेकिन उपभोक्ता इसके लिए सहमति देते थे। मगर अब जो भी रकम काटी जाएगी और उपभोक्ता आगे भी इस योजना को रिन्यू कराता है तो पुरानी रकम वापस लौटेगी। यह नया नियम आ गया है, हालांकि यह नियम सिर्फ जनधन के तहत खोले गए बैंक खातों पर ही लागू रहेगा।