'ईश्वर से मिलाने के नाम पर बनाता था नपुंसक', गुरमीत राम रहीम की फिर बढ़ी मुश्किलें; इस मामले में शुरू होगा ट्रायल
डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस केस का ट्रायल जल्द शुरू हो सकता है। सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी सौंपने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सच्चा सौदा डेरा मुखी (Gurmeet Ram Rahim) को इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी सौंपने के पंचकूला सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल सीबीआई की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका पर 2019 में इस केस के ट्रायल पर रोक लगा दी थी, तब से इस केस का ट्रायल रुका हुआ है। अब इस केस का फैसला आने पर जल्द ट्रायल शुरू हो सकता है।
याचिका में लगाए गए थे ये आरोप
साधुओं को डेरे में नपुंसक बनाने के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में याची ने आरोप लगाए थे कि आश्रम में साधुओं को ईश्वर से मिलाने के नाम पर नपुंसक बनाया जा रहा है।याची ने कहा था कि वह खुद इसका शिकार हुआ है और उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
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आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और निचली अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। तब से ये केस पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है।
तारीख 16 फरवरी 2019 को सीबीआई कोर्ट ने इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी डेरा मुखी (Gurmeet Tam Rahim) को देने का आदेश दे दिया था। सीबीआई कोर्ट के इसी आदेश को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। हाईकोर्ट ने तब ट्रायल पर रोक लगा दी थी और अब हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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