हरियाणा के सिरसा में नशा तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा,3500 नशीली गोलियों के साथ हुआ था गिरफ्तार
हरियाणा (Haryana News) के सिरसा में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने एक नशा तस्कर को 10 साल की कैद व 1 लाख की जुर्माने की सजा सुनाई है। 15 दिसंबर 2022 को पुलिस ने आरोपित को आसाखेड़ा गांव से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के दौरान आरोपित के पास से पुलिस को 3500 नशीली गोलियां बरामद हुई थी। जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
जागरण संवाददाता, सिरसा। फास्ट ट्रेक कोर्ट ने नशा तस्कर को दोष सिद्ध होने के बाद बुधवार को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
एनडीपीएस मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने सजा सुनाते जुर्माना अदा न करने की एवज में एक साल साधारण कैद भुगतने के आदेश दिए। लोक अभियोजक मनीष बजाज की ओर से मामले में सरकार की ओर से पैरवी की थी।
यह था मामला
सीआइए डबवाली की एक टीम 15 दिसंबर 2020 को एएसआई राजबीर सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान गांव आसाखेड़ा से मुख्य हाईवे रोड स्थित बस स्टैंड की ओर जा रही थी। गांव की मुख्य मार्केट की ओर जाने वाली रोड के पास पुलिस टीम को एक युवक प्लास्टिक कट्टा उठाए आता दिखाई दिया।युवक पुलिस टीम को देख मुड़कर तेज चलने लगा। पुलिस टीम ने शक के आधार पर उसे रोककर पूछताछ की तो आरोपित ने अपना नाम जंगीर सिंह निवासी आशाखेड़ा बताया। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष सीआईए डबवाली की टीम ने आरोपित की तलाशी ली।
बरामद हुई थी नशें की 3500 गोलियां
तलाशी के दौरान आरोपित के पास बरामद कट्टे से टीम को नशे में उपयोग होने वाली 3500 गोलियां बरामद हुई। जिस पर आरोपित को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत सदर थाना डबवाली में मामला दर्ज किया गया।इसी मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार (24 जुलाई) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अशोक कुमार ने पेश किए गए साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर सजा सुनाई।यह भी पढ़ें: Haryana News: हरियाणा न्यायिक सेवा के 28 अधिकारी बने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंजाब एंड हरियाणा HC ने जारी किया आदेश
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