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Sonipat: रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में नहीं बजा सकेंगे संगीत, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई; धारा 144 लागू

पुलिस जिला गोहाना के क्षेत्र में अब रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम नहीं बजा सकेंगे। तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने से मैरिज पैलेसों या सभागारों के आसपास में रहने वाले लोग परेशान होते थे। इससे वृद्धों और बीमार लोगों को दिक्कत होती थी और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित होती थी।

By Paramjeet SinghEdited By: Sonu SumanUpdated: Sun, 10 Dec 2023 09:47 PM (IST)
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सोनीपत में रात 10 बजे के बाद संगीत बजाने पर प्रतिबंध।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। पुलिस जिला गोहाना के क्षेत्र में अब रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम नहीं बजा सकेंगे। तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने से मैरिज पैलेसों या सभागारों के आसपास में रहने वाले लोग परेशान होते थे। इससे वृद्धों और बीमार लोगों को दिक्कत होती थी और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित होती थी। झगड़े की भी आशंका बनी रहती थी। लोक शांति और ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर गोहाना की पुलिस उपायुक्त भारती डबास ने धारा 144 लागू करते हुए रात को तेज ध्वनि संगीत और म्यूजिक सिस्टम बजाने पर रोक लगा दी।

विवाह समारोह और अन्य सामाजिक समारोह के दौरान सडक़ों, समारोह स्थल बैंक्वेट हाल, मैरिज पैलेस, होटल व सामुदायिक केंद्रों में देर रात तक तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाते जाते थे। इससे लोक शांति एवं सौहार्द भंग होने का खतरा रहता है। वृद्ध और बीमार लोग परेशान होते हैं। स्कूली परीक्षाओं के मद्देनजर विद्यार्थियों की तैयारी बाधित होती है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिससे परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने पर रोक

अब गोहाना जोन के क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउड स्पीकर और तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक स्थान की सीमा पर जहां लाउडस्पीकर आदि का उपयोग किया जा रहा है, वहां शोर का स्तर क्षेत्र के परिवेशीय शोर मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए। निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली का परिधीय शोर स्तर, निजी स्थान की सीमा पर, उस क्षेत्र के परिवेशीय शोर मानकों से पांच डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

फूहड़ संगीत बजाने वालों पर होगी कार्रवाई

दिन में भी ट्रैक्टर या अन्य किसी वाहन पर लगे म्यूजिक सिस्टम पर फूहड़ संगीत बजाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग अपने ट्रैक्टरों या दूसरे वाहनों में म्यूजिक सिस्टम लगवा कर सड़कों पर चलते समय तेज आवाज में संगीत बजाते हैं। इससे हादसे की संभावना बनी रहती है।

रात को तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बनाने पर रोक लगा दी गई है। क्षेत्र के सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थाना प्रभारियों और यूनिट प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों को सख्ती से लागू कराया जाए। नियमों की अवहेलना करने वालों पर मामला दर्ज किए जाए। - भारती डबास, पुलिस उपायुक्त, गोहाना

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