Haryana Election 2024: दो दिन बाद से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, पर्चा भरने की जगह तय
Haryana Election हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पांच सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। जिसके बाद ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बता दें चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख को 1 अक्तूबर से बदलकर 5 अक्तूबर कर दिया। जबकि चुनाव परिणाम 8 अक्तूबर को आएगा। सोनीपत जिले के इन जगहों पर उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर पाएंगे।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। (Haryana Vidhan Sabha Chunav 2024) विधानसभा चुनाव के लिए पांच सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगी।
8 अक्टूबर को मतों की होगी गिनती
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नए चुनाव कार्यक्रम के तहत अब एक अक्टूबर की बजाय पांच अक्टूबर को मतदान होगा तथा 8 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डा. मनोज कुमार ने कहा कि जिला की छह विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित अवधि के दौरान नामांकन पत्र स्वीकार करेंगे।
- गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए गन्नौर लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कोर्ट कमरा नंबर-2 में।
- राई के लिए लघु सचिवालय सोनीपत की पहली मंजिल स्थित डीआरओ कोर्ट रूम।
- खरखौदा के लिए लघु सचिवालय खरखौदा के भू तल स्थित एसडीएम कोर्ट रूम कमरा नंबर-10
- सोनीपत के लिए लघु सचिवालय के भू तल स्थित एसडीएम कोर्ट रूम कमरा नंबर-02
- गोहाना के लिए लघु सचिवालय सोनीपत के प्रथम तल स्थित उपायुक्त कोर्ट रूम में।
- बरोदा विधानसभा क्षेत्र के लिए लघु सचिवालय गोहाना स्थित एसडीएम कोर्ट रूम में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
दो शपथ पत्रों की जगह पर एक ही भरे जाएंगे
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दो शपथ पत्र फार्म-26 में लगाने अनिवार्य थे, परंतु अब उनमें संशोधन करके इन दोनों शपथ पत्रों का प्रपत्र 26 में एक ही शपथ पत्र संकलित करके तैयार किया गया है।
अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के साथ नए नमूने में तैयार फार्म-26 में एक ही शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे जो नोटरी अथवा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष शपथ लेनी है।
इस शपथ पत्र में कोई भी कालम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। शपथ पत्र में प्रत्येक कालम को उम्मीदवार द्वारा भरा जाना अनिवार्य है। कोई भी सूचना जैसे लागू नहीं है या जानकारी नहीं है या शून्य जैसा भी लागू है, अवश्य लिखा जाए।
अगर लागू है तो पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने बारे में आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्तियां, देनदारियां, शिक्षा इत्यादि की पूरे विवरण सहित घोषणा करनी होती है।
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