फेसबुक पर दोस्ती, फिर शादी और सात महीने बाद छोड़ा; सोनीपत में घर न आने का कारण पूछने पर दिया तीन तलाक
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को अवैधानिक घोषित किए जाने के बाद भी सोनीपत में एक युवक ने पत्नी को शादी के सिर्फ सात माह बाद ही फोन पर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करना चाहा। इसी 30 अप्रैल के इस मामले की शिकायत अब पीड़िता ने पुलिस को दी है। इसके बाद पुलिस ने दहेज मांगने के आरोपित पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है।
By Deepak GijwalEdited By: GeetarjunUpdated: Sun, 05 Nov 2023 07:54 PM (IST)
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को अवैधानिक घोषित किए जाने के बाद भी सोनीपत में एक युवक ने पत्नी को शादी के सिर्फ सात माह बाद ही फोन पर तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म करना चाहा। इसी 30 अप्रैल के इस मामले की शिकायत अब पीड़िता ने पुलिस को दी है। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने दहेज मांगने के आरोपित पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है।
शहर के पटेल नगर में रह रही उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत की युवती का पति कई महीने से घर नहीं आ रहा था। युवती ने जब इस बारे में पूछा तो पति गुस्सा हो गया। पहले तो युवती के साथ गाली-गलौज की गई, बाद में फोन पर ही कहा मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। तलाक...तलाक...तलाक।
फेसबुक पर दोस्ती के बाद हुई थी शादी
उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के बड़ौत की रहने वाली युवती की पहचान युवक से फेसबुक के जरिए हुई थी। इसके बाद सितंबर, 2022 में उत्तर प्रदेश के मुज्जफरनगर में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद में दोनों ने तीन अक्टूबर, 2022 को मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कर लिया।इसके बाद वह पति के साथ सोनीपत शहर के पटेल नगर में रहने लगी। युवक ने 20 अप्रैल, 2023 से घर आना बंद कर दिया। जब फोन कर उससे घर न आने का कारण पूछा तो वो गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद युवक ने 30 अप्रैल, 2023 को फोन कर उसे तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया।
तीन साल कैद जुर्माने का है प्रावधान- अधिवक्ता बालकिशन
2019 अधिनियम की धारा तीन के तहत, एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर तलाक देना अवैध है। देश में तीन तलाक कानून 19 सितंबर, 2018 से लागू है। मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।तीन तलाक देने पर पत्नी एफआईआर दर्ज करवा सकती है। तीन तलाक के मामले में पति को तीन साल कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। कोर्ट से ही उसे जमानत मिलेगी।ये भी पढ़ें- सोनीपत में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद, 60 हजार जुर्माना
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