सोनीपत में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद, 60 हजार जुर्माना
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसी साल जनवरी में कुंडली थाना क्षेत्र में हुई घटना का मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत में चल रहा था। जिसमें दोषी को सजा के साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 59 हजार पीड़िता को देने होंगे।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसी साल जनवरी में कुंडली थाना क्षेत्र में हुई घटना का मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत में चल रहा था। जिसमें दोषी को सजा के साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 59 हजार पीड़िता को देने होंगे।
मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी रहने वाले युवक ने 12 जनवरी को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनका परिवार कुंडली थाना क्षेत्र में किराए पर रहता है। उनका परिवार फैक्ट्री में कार्य करता है। परिवार के सदस्य 11 जनवरी को फैक्टरी में काम करने गए थे।
घर पर उनकी 13 साल की बहन अकेली थी। उनके क्षेत्र में किराए पर रहने वाला उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के गांव तलौली का रहने वाला पारस उनकी बहन को बहलाकर अपने कमरे में ले गया था। आरोपित ने उनकी बहन के साथ दुष्कर्म कर दिया। जब वह शाम को वापस आए तो उनकी बहन रो रही थी।
जब उसने व उनकी मां ने उससे पूछा तो उसने मामले से अवगत कराया था। जिस पर उन्होंने पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले में दोषी को सजा सुनाई गईं है। जुर्माना न देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।