Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, रिश्ते में पीड़िता का नाना लगाता है दोषी
अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रिश्ते में पीड़िता का नाना लगता है। जुलाई 2022 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें 50 हजार रुपये पीड़िता का दिए जाएंगे।
By Deepak GijwalEdited By: GeetarjunUpdated: Tue, 12 Dec 2023 10:59 PM (IST)
जागरण संवाददाता, सोनीपत। अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रिश्ते में पीड़िता का नाना लगता है। जुलाई, 2022 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें 50 हजार रुपये पीड़िता का दिए जाएंगे।
पीड़िता ने सदर रोहतक थाना में तीन जुलाई, 2022 को शिकायत दी थी कि दो महीने पहले तक वह अपनी मां के साथ गोहाना क्षेत्र में रहती थी। रोहतक का संदीप कुमार रिश्ते में उनकी मां का चाचा लगता है। पीड़ित ने बताया था उनकी मां का कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके चलते उनकी मां को तारीख पर जाना पड़ता था।
उनकी मां के घर से जाने के बाद संदीप गोहाना स्थित उनके घर में आता था। पीड़िता ने बताया था कि संदीप ने उसकी अश्लील फोटो ले ली थी। उसके बाद उसके फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
पीड़िता ने सदर रोहतक थाना पुलिस को बताया था कि दो माह से वह संदीप के रोहतक स्थित घर पर रहती थी। संदीप और उसकी पत्नी उस पर निगरानी रखते थे। संदीप ने अपने साले से उसका रिश्ता कराने की बात कही थी। तंग आकर पीड़िता ने सदर रोहतक थाना में शिकायत दी थी।
पुलिस ने मामला गोहाना का होने के चलते जीरो एफआईआर दर्ज की थी। बाद में गोहाना थाना पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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