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Sonipat: प्रेम विवाह करने पर युवती को उतारा था मौत के घाट, कोर्ट ने पिता, भाई सहित तीन को सुनाई उम्रकैद की सजा

Sonipat Crime News झूठी शान के लिए हत्या के एक मामले में अदालत ने लड़की के पिता चचेरे भाई और एक रिश्तेदार युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अगस्त 2020 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र की अदालत में चल रही थी जिसमें सजा के साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Tue, 29 Aug 2023 08:59 PM (IST)
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कोर्ट ने हत्या के मामले में पिता, भाई सहित तीन को सुनाई उम्रकैद की सजा।

सोनीपत, जागरण संवाददाता। झूठी शान के लिए हत्या के एक मामले में अदालत ने लड़की के पिता, चचेरे भाई और एक रिश्तेदार युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अगस्त, 2020 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र की अदालत में चल रही थी, जिसमें सजा के साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मोहाना थाना पुलिस को 21 अगस्त, 2020 को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि गांव गुहणा का रहने वाला मनोज और प्रेरणा उर्फ निधि प्रेम-प्रसंग के चलते करीब सात-आठ दिन पहले गांव से चले गए थे। दोनों एक ही परिवार के हैं और रिश्ते में भाई-बहन लगते हैं।

हत्या करके लाए और शव नहर में फेंके

स्वजनाें को उनके जींद के सफीदों में रहने का पता चला। स्वजनों ने उन्हें सफीदों से लाकर हत्या कर उनके शव रिठाल नहर में फेंक दिए। स्वजन इस बात को दबाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 10 अगस्त, 2020 को प्रेरणा और मनोज घर से चले गए थे। बाद में दोनों ने शादी कर ली थी।

बोरी में लपेटकर फेंके शव

स्वजनों ने दोनों को सफीदों से खोज निकाला था। इसके बाद गांव में लाकर बणी में प्ररेणा और मनोज का गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में इनके शवों को बोरी में लपेटकर रिठाल गांव के पास नहर में बहा दिया था।

झज्जर पुलिस को मिले दोनों के शव

सोनीपत पुलिस को बाद में झज्जर पुलिस की तरफ से सूचना मिली थी कि झज्जर के गांव अकहेड़ी मदनपुर के पास पंप हाउस से एक लड़के और लड़की के शव मिले हैं। उन्हें पहचान के लिए झज्जर के शव गृह में रखवाया गया है। सूचना पर जिला पुलिस प्रेरणा और मनोज के परिजनों को लेकर झज्जर पहुंची। यहां दोनों के परिजनों ने इन शवों की पहचान कर ली थी।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर प्रेरणा के पिता दिलबाग, चचेरे भाई रोबिन और छतैहरा गांव के रहने वाले रिश्तेदार सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।