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सोनीपत की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, नशीला पदार्थ पिलाकर युवक ने की थी दरिंदगी

Sonipat News सोनीपत में किशोरी का बहका कर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मार्च 2022 में हुए मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुरूचि अतरेजा सिंह की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही दोषी पर 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

By Deepak GijwalEdited By: Nitin YadavUpdated: Thu, 07 Sep 2023 09:43 PM (IST)
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सोनीपत की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा।
सोनीपत, जागरण संवाददाता। सोनीपत में किशोरी का बहका कर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मार्च, 2022 में हुए मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुरूचि अतरेजा सिंह की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही दोषी पर 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पीड़िता की मां ने 2 मार्च, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी करीब 18 साल की बेटी सिलाई सीखने गई थी। उसके बाद उनकी बेटी वापस नहीं लौटी। उन्होंने उसकी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं लग सका। जिस पर पुलिस ने मामले में अज्ञात पर बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

नशीला पदार्थ पिलाकर किया था दुष्कर्म

पुलिस ने जांच की लड़की नाबालिग मिली थी। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की ने बताया था कि उसे बहकाकर ले जाने के बाद नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपित दीपक को गिरफ्तार लिया था। अब अदालत ने उसे सजा सुनाई है।

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