Sonipat News: प्रतिबंधित चीनी मांजा की फैक्ट्री पकड़ी, आसपास के राज्यों में किया जा रहा था सप्लाई
सोनीपत में प्रतिबंधित चीनी मांजा की फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री से दिल्ली सहित आसपास के राज्यों मे मांजा सप्लाई किया जा रहा था। एक दिन पहले ही दिल्ली के स्वरूप नगर मे भी मांजा पकड़ा गया था। चालक से पूछताछ के आधार पर फैक्ट्री पकड़ मे आई है।
By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Sat, 25 Mar 2023 11:11 AM (IST)
जागरण संवादाता, सोनीपत : कुंडली स्थिति औद्योगिक क्षेत्र मे प्रतिबंधित चाइनीज मांजा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री से दिल्ली सहित आसपास के राज्यों मे मांजा सप्लाई किया जा रहा था। एक दिन पहले ही दिल्ली के स्वरूप नगर मे भी मांजा पकड़ा गया था। चालक से पूछताछ के आधार पर फैक्ट्री पकड़ मे आई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन मे जुटी है। दिल्ली पुलिस ने गाड़ी से मांजे से भरी 27 गत्ता पेटी बरामद कर चालक अंकित को गिरफ्तार किया था।
स्काई टैक्स नाम से चल रही फैक्ट्री
अंकित से पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर कुंडली क्षेत्र मे चल रही स्काई टैक्स नाम से चल रही फैक्ट्री तक पहुंची। फैक्ट्री बंद मिली, वहां मौजूद गार्ड राजू ने बताया कि यहा पर चीनी मांझा बनाने का काम होता है । फैक्ट्री मे काफी मात्रा मे चीनी मांझा बनाने का कच्चा माल व तैयार माल मौजूद है । दिल्ली पुलिस की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को बुला कर आगामी कार्रवाई की। फिलहाल दिल्ली पुलिस के एएसआई राजेश की शिकायत पर कुंडली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
क्या कहते हैं नियम
उड़ाने के लिए नायलॉन, प्लास्टिक और अन्य तरह के सिंथेटिक सामान से तैयार मांझों की बिक्री, उत्पादन, स्टोरेज, सप्लाई और उसे आयात करने पर पूरी तरह बैन लगाया गया है। इसके अलावा पतंग उड़ाने के लिए किसी भी तरह के शार्प मांझे जैसे- कांच, मेटल या अन्य शार्प चीजों से तैयार मांझों पर भी रोक लगाई गई है। पतंग उड़ाने के लिए लोग सूती मांझों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सूती मांझों में किसी तरह के शार्प मेटल, कांच, चिपचिपा पदार्थ, मांझों को सीधा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।उल्लंघन पर क्या सजा
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 की धारा-5 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तरह इन मांझों के इस्तेमाल करने और बेचने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें पांच साल तक की जेल, एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं।
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