Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, पीट-पीटकर मार डाला; मां और प्रेमी को उम्रकैद

    सोनीपत की अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। महिला को डर था कि बेटी उसके अवैध संबंध के बारे में पति को बता देगी इसलिए दोनों ने मिलकर उसे पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस जांच में सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ था। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

    By sandeep kumar Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 22 Aug 2025 11:40 PM (IST)
    Hero Image
    बेटी की पीट-पीटकर हत्या में महिला व प्रेमी को उम्रकैद।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पाक्सो) व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने पांच साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म व पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित मां व उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। महिला को डर था कि कहीं बेटी उसके अवैध संबंध के बारे में पति को न बता दे, इसलिए दोनों ने मिलकर तीन दिन तक लगातार डंडों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।

    हत्या के बाद महिला पहले पति के मामा के घर बच्ची का शव फेंककर फरार हो गई थी। पूर्व पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था।

    इंडियन कालोनी के फिरोज खान ने 19 अप्रैल, 2024 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका निकाह 2012 में जीवन नगर की रवीना से हुआ था। उन्हें दो बेटियां हुई थी जिनमें बड़ी आठ वर्ष व छोटी पांच वर्ष की थी। घरेलू विवाद होने पर 2022 उनका तलाक हो गया था।

    तलाक के बाद महिला बड़ी बेटी को साथ ले गई थी और छोटी बेटी उनके पास रह गई थी। महिला ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका कबीरपुर के रजत से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। अगस्त, 2023 में महिला दो दिन के लिए छोटी बेटी को भी साथ ले गई, लेकिन बाद में वापस छोड़ने नहीं आई।

    18 अप्रैल, 2024 को देर शाम महिला अपने प्रेमी के साथ आकर मोहन नगर में बच्ची को मृत हालत में पति के मामा के घर छोड़ गई। फिरोजखान की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

    मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित महिला व उसके प्रेमी कबीरपुर के रजत को गिरफ्तार कर लिया था। महिला ने बताया था वह शराब पीती थी जिसके बाद बच्ची खाने का सामान मांगती थी तो वह उसकी पिटाई करते थे।

    अदालत ने दोषी रजत को 6 पाक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 10 पाक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और छेड़खानी में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। बच्ची की मां को भी छेड़खानी का दोषी माना है। महिला की जुर्माना राशि 1.05 लाख रुपये में से 75 हजार रुपये व दोषी रजत पर लगे जुर्माने 1.65 लाख रुपये में से 1.25 लाख रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए गए हैं।

    चार दिन तक पीटा और फिर किया दुष्कर्म

    पुलिस जांच में सामने आया था कि महिला व उसका प्रेमी 15 से 18 अप्रैल, 2024 तक रोज बच्ची को पीटते थे। वह अक्सर शराब के नशे में उसकी पिटाई करते थे। 18 अप्रैल, 2024 को हत्या से पहले मासूम बच्ची से आरोपित रजत ने दुष्कर्म भी किया था। घटना के समय बच्ची की मां रसोई में थी। तब आरोपित उसे बाथरूम में ले गया था। जहां बच्ची के साथ गलत काम किया था।

    उसके बाद बच्ची की फिर से बुरी तरह पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार मामले में शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने बताया था कि मासूम के शरीर पर चोट के 58 निशान मिले हैं। बच्ची के शरीर के ज्यादातर हिस्सों पर चोट के निशान थे।