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Haryana News: 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट, ऐसे माफ होगा पूरा ब्याज

यमुनानगर में प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के लिए एक खुशखबरी है। अगर प्रॉपर्टी मालिक 30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाते हैं तो उन्हें 15 फीसदी तक की छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही एकमुश्त राशि जमा कराने पर उन्हें सौ फीसदी ब्याज से राहत मिलेगी। इसके लिए संपत्ति धारक को एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी का स्वयं ही सत्यापन कराना होगा।

By Sanjeev kumar Edited By: Deepak Saxena Updated: Tue, 23 Jul 2024 02:55 PM (IST)
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30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट (सांकेतिक)।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के लिए अच्छी खबर है। 30 सितंबर तक संपत्ति मालिक संपत्ति कर की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट के साथ अपना टैक्स जमा करवा सकते है। एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर उस पर लगा ब्याज शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।

संपत्ति धारक 30 सितंबर तक अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने से पूर्व संपत्ति धारक को एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन कराना होगा।

मूल राशि पर मिलेगी 15 फीसदी की छूट

नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत शहरी क्षेत्र के संपत्ति मालिकों को वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक का बकाया संपत्ति कर एक साथ जमा कराने पर मूल राशि में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा संपत्ति कर पर लगा पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। इस छूट का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक संपत्ति कर भरना होगा।

यदि किसी संपत्ति मालिक की संपत्ति आईडी का पोर्टल पर स्वयं सत्यापन नहीं है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिक अपनी प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी पोर्टल पर स्वयं सत्यापित करवाए। यदि कोई संपत्ति मालिक स्वयं अपनी आईडी सत्यापित करने में असमर्थ है तो वह निगम के तीनों कार्यालयों स्थित नागरिक सुविधा केंद्रों व उनके घर-घर आ रहे निगम कर्मियों से अपनी प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित करवा सकता है।

सरकार ने जारी की यह अधिसूचना

30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स की मूल राशि पर 15 प्रतिशत छूट और सौ प्रतिशत ब्याज माफी की 17 जुलाई को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त व सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की थी कि वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के जिन प्रापर्टी मालिकों का प्रापर्टी टैक्स बकाया है। यदि प्रॉपर्टी धारक स्वयं अपनी आईडी सत्यापित कर उसे 30 सितंबर से पहले एकमुश्त जमा करता है तो उसकी मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इसी तरह वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक प्रॉपर्टी मालिक यदि 30 सितंबर से पहले अपना लंबित प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराते है तो उसका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हर वर्ग और हर प्रॉपर्टी मालिक को राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे बिना ब्याज दिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं।

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ऐसे करें संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन

संपत्ति मालिक स्वयं अपनी संपत्ति आईडी सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एनडीसी की वेबसाइट पर जाएं। यहां नए पंजीकरण पर क्लिक करने पर अपना ब्यौरा भरें। फिर पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन कर प्रॉपर्टी आईडी सर्च करें। यहां हां या नहीं के दो विकल्प मिलेंगे। यहां आपकी आईडी सही है तो हां पर क्लिक कर उसे सत्यापित करें। यदि आईडी सही नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें और आवश्यक दस्तावेज सहित आपत्ति दर्ज करें।

यह कार्य नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के तीनों कार्यालय में भी जाकर कराया जा सकता है। साथ ही निगम के 45 कर्मी घर-घर जाकर भी ऐसा कर रहे हैं। इससे कुल 211870 में से 86150 संपत्तियां स्वयं सत्यापित कर नगर निगम यमुनानगर जगाधरी प्रदेश में अव्वल है। संपत्तियां सत्यापित करने के अलावा संपत्ति कर के बकायादार ऑनलाइन या नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों में जाकर संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

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