Yamunanagar News: अंत्योदय परिवारों को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा, जानिए कैसे मिलेगा हैप्पी योजना का लाभ?
हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) के तहत अंत्योदय परिवारों को फ्री यात्रा की सुविधा मुहैया कराएगी। इसके चलते अंत्योदय परिवार के सदस्य 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। वहीं इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी तो जानिए कैसे उठा पाएंगे इस योजना का लाभ।
By Sanjeev kumarEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Sun, 19 Nov 2023 04:17 PM (IST)
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसका नाम हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) है। योजना के क्रियान्वित होने से हरियाणा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने का लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का मुख्य लक्ष्य
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अंत्योदय परिवारों को बिना किसी शुल्क के बस में यात्रा करने का मौका मिले, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके। इस योजना के लागू होने से अब अंत्योदय परिवारों को यात्रा के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। बिना किसी व्यय के अब अंत्योदय परिवार के सदस्य आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकेंगे। यह योजना अंत्योदय परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की विशेषताएं और फायदे
डीसी ने बताया कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को फ्री परिवहन की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ केवल ऐसे परिवारों को ही मिलेगा जिन परिवारों में 3 से ज्यादा सदस्य है और उनकी पारिवारिक सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। योजना के तहत अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर साल 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का लाभ दिया जाएगा। फ्री यात्रा की सुविधा का लाभ मिलने से पैसों की बचत होने से अंत्योदय परिवारों की आर्थिक रूप से मदद होगी।योजना के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, हरियाणा के अंत्योदय परिवार ही हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए पात्र होंगे। आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिन परिवारों में 3 से अधिक सदस्य होंगे वे परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।ये भी पढ़ें: Yamunanagar Fire News: शॉर्ट सर्किट से लगी हार्डवेयर की दुकान में आग, लाखों का सामान जलकर खाक; बमुश्किल से पाया आग पर काबू
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