काम की खबर: अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान बनी सरकार की 'दयालु योजना', जानिए कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 फीसदी या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दयालु योजना में आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है।
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।
योजना का लाभ लेने के लिए तय पात्रता
डीसी ने बताया कि योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु/दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक सीमित है।
ये भी पढ़ें: Panipat Fire: वेयरहाउस में लगी भीषण आग, धुआं निकलता देख कर्मचारियों में भगदड़; मौके पर फायर ब्रिगेड की दस गाड़ियां मौजूद
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।