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Haryana News: चाइल्ड मैरिज एक्ट के दोषी को तीन साल की जेल, पड़ोस का ही रहने वाला था आरोपित

हरियाणा के जगाधरी में चाइल्‍ड मैरिज एक्‍ट के दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं हाईकोर्ट में लगी पिटिशन पर पांच जून 2020 को सुनवाई हुई थी। बाद ही उसे डिस्‍पोज कर दिया गया था। पुलिस ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी।

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Thu, 12 Jan 2023 09:21 AM (IST)
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चाइल्ड मैरिज एक्ट के दोषी को तीन साल की जेल, पड़ोस का ही रहने वाला था आरोपित
संवाद सहयोगी, जगाधरी: 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर शादी करने के मामले में कोर्ट ने परमिंदर सिंह को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर छह हजार रुपये जुर्माना लगया है। आरोपित को जुर्माना न देने पर छह महीने की सजा का भुगतनी होगी। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नहोरिया की कोर्ट ने सुनाया है।

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छछरौली थाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर 26 मई 2020 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने कहा था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी सातवीं कक्षा में पढ़ती है। 25 मई 2020 की रात को करीब 10 बजे वह खाना खाकर सो गई थी।

घर से दो लाख 68 हजार रुपये थे गायब 

26 मई की सुबह पांच बजे जब उसकी पत्नी उठी तो बेटी घर पर नहीं थी। घर से दो लाख 68 हजार रुपये भी गायब थे। स्वजनों को पता लगा कि पड़ोस का ही रहने वाला परमिंद्र सिंह 25 मई की रात से गायब है। जब उन्होंने परमिंद्र के स्वजन से इस बारे में बात की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। 29 मई को पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया था।

दो जून 2020 को एसपी कार्यालय की ओर से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। जिसमें हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इसी बीच पुलिस को अंबाला के सेफ हाउस से सूचना मिली कि परमिंदर सिंह ने प्रेम विवाह कर लिया है सेशन कोर्ट अंबाला की ओर से उसे सुरक्षा प्रदान की गई है पुलिस ने सेफ हाउस पहुंचकर परमिंद्र व लड़की के बयान दर्ज किए और हाईकोर्ट में जवाब दायर किया था। चार जून 2020 को अंबाला पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया था।

अंबाला सेशन कोर्ट ने लड़की का जन्म प्रमाण पत्र देखते हुए उसे बालकुंज छछरौली भेजने के आदेश जारी किए थे। वही हाईकोर्ट में लगी पिटिशन पर पांच जून 2020 को सुनवाई हुई थी। जिसके बाद उसे डिस्पोज कर दिया गया। पुलिस ने बालकुंज पहुंचकर लड़की से पूछताछ की थी। जहां पर उसने अपने शादी के फोटोग्राफ्स पुलिस को पेश किए थे।

पुलिस किशोरी को मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल लेकर आई थी। जहां लड़की ने मेडिकल से मना कर दिया था। लड़की की उम्र नाबालिग होने की वजह से चिल्ड्रन मैरिज प्रोबेशन एक्ट व 363 धारा जोड़ दी थी।

नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए युवक को तीन साल कैद

प्रतिबंधित नशीले 302 कैप्सूल व 60 गोलियों के साथ पकडे़ गए कृष्णा नगर चांदपुर निवासी नरेंद्र कुमार को कोर्ट ने तीन साल कैद व 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर आरोपित को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजिंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नशीली दवाओं की तस्करी करने के दोषी को सख्त सजा देकर ही समाज को सही संदेश दिया जा सकता है।

पुलिस ने नाकाबंदी कर शुरू की जांच

फर्कपुर पुलिस ने सीआइए एक, यमुनानगर के उप निरीक्षक जोगिंद्र सिंह की शिकायत पर 24 अक्टूबर 2018 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में जोगिंद्र सिंह ने कहा था कि वह पुलिस टीम के साथ आईटीआई के पास मौजूद था। सूचना मिली कि कृष्णा नगर चांदपुर निवासी नरेंद्र कुमार नशीले कैप्सूल व गोलियां बेचने का काम करता है। पुलिस ने न्यू हैप्पी स्कूल चांदपुर के पास नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक युवक कृष्णा नगर की ओर से पैदल आता दिखा। उसने हाथ में पालीथिन पकड़ी हुई थी।

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पुलिस को देखकर वह वापस मुड़ गया। पुलिस ने उसे काबू किया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम नरेंद्र कुमार, निवासी कृष्णा नगर चांदपुर बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से प्रतिबंधित 302 नशीले कैप्सूल व 60 गोलियां बरामद की। मामले की गंभीरता को देखते हुए औषधी नियंत्रण अधिकारी रीतू मैहला को बुलाया गया। पुलिस ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी। सेंपल तैयार कर विभाग की लैब में भेजे गए।

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