Haryana News: खुद को हिंदू बता कर ली युवती से शादी, दस्तावेजों में खुली पोल; पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपित
Yamunanagar Crime News हरियाणा के यमुनानगर में मतांतरण कर खुद को हिंदू बताकर युवक ने युवती से शादी रचा ली। आरोपित का पहले अपनी भाभी के साथ निकाह हो चुका था। जबकि कोर्ट में आरोपित ने खुद को अविवाहित बताया था। जांच अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
यमुनानगर, जागरण संवाददाता: साढौरा थाना क्षेत्र के कालेज से 20 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर ले जाने व झूठे दस्तावेज देकर शादी करने के आरोपित नयागांव निवासी नईम उर्फ मयंक को पुलिस ने वीरवार को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने खुद का मतांतरण कर हिंदू होने से संबंधित शपथ पत्र कोर्ट में दिए थे लेकिन इसके निर्धारित दस्तावेज नहीं दिए गए थे।
आरोपित ने खुद को बताया था अविवाहित
आरोपित का पहले अपनी भाभी के साथ निकाह हो चुका था। जबकि कोर्ट में आरोपित ने खुद को अविवाहित बताया था। जांच अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सात जून 2023 को अंबाला के गांव निवासी 20 वर्षीय युवती डीएवी कालेज साढौरा में पढ़ने के लिए आई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी।
युवती को बहला-फुसलाकर ले गया था साथ
युवती के पिता ने आरोप लगाया था कि उसे नयागांव का रूहान नाम का युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। जिस गाड़ी में उसे लेकर गए। उसमें तीन-चार युवक और भी थे। इस मामले में साढौरा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी।
तफ्तीश में सामने आया कि युवती अपनी मर्जी से प्रेमी नया गांव निवासी नईम के साथ गई थी। दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा ले ली थी। दोनों ने बालिग होने और मर्जी से शादी करने के दस्तावेज दिए थे। जिसके बाद दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे।
पिता ने आरोपित नईम के पहले से शादीशुदा होने का लगाया था आरोप
इस बीच युवती के पिता ने पुलिस को एक और शिकायत दी। जिसमें आरोप लगाया कि आरोपित नईम पहले से शादीशुदा है। उसने हाई कोर्ट में गलत दस्तावेज दिए हैं। इसके आधार पर पुलिस ने फिर से तफ्तीश की। जिसमें पता लगा कि आरोपित नईम के बड़े भाई की मौत हो चुकी है। उसका अपनी भाभी के साथ निकाह हुआ था। बाद में दोनों का तलाक हो गया था। आरोपित ने जहां मंदिर में युवती से शादी की।
वहां पर उसने अपना नाम मयंक बताया। शपथ पत्र दिया था कि उसने मतांतरण कर लिया है। हाई कोर्ट में उसने यही दस्तावेज दिए। जब पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि मतांतरण के लिए कुछ निर्धारित नियम हैं। वह पूरे नहीं किए गए। यहां तक कि डीसी से अनुमति लेनी होती है। वह भी नहीं ली गई। हाई कोर्ट में आरोपित ने खुद के पहले से शादीशुदा होने की बात भी छिपाई।