Bilaspur Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, 2020 में दिया था वारदात को अंजाम
13 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपित पिता को जिला सेशन जज बिलासपुर ने दोषी करार दिया है। इस पर कोर्ट ने दोषी पिता को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पीड़ित पक्ष को तीन लाख रुपये मुआवजा के तौर अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
संवाद सहयोगी, बिलासपुर। जिला सेशन जज बिलासपुर चिराग भानु की अदालत ने दुष्कर्म पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात वर्ष की कठोर कैद और पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा पीड़ित पक्ष को तीन लाख का मुआवजा भी अदा करने का सख्त आदेश दिया है।
साल 2020 में दर्ज हुआ था मामला
जिला न्यायवादी चंद्र शेखर भाटिया ने बताया बिलासपुर सदर थाना में पॉक्सो एक्ट का यह मामला वर्ष 2020 में दर्ज हुआ था। आरोपित उस दिन सुबह अपनी पत्नी से लड़कर घर से चला गया था तथा इसके बाद पीड़िता की माता और भाई भी अपने काम पर चले गए थे। आरोपित एक घंटे बाद दोबारा घर में आया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
कोर्ट ने पाया दोषी
बच्ची ने अपनी मां को इस बारे में बता दिया, जिस पर सदर थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस की ओर से बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जहां पर डीएनए मैच होने पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 26 गवाह पेश किए, जबकि दूसरी ओर से कोई भी गवाह पेश नहीं हुआ। जिस पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।ये भी पढ़ें: Himachal Politics: 'कंगना रनौत हिमाचल की बेटी...' कांग्रेस की आलोचना के बीच सीएम सुक्खू ने कही ये बड़ी बातये भी पढ़ें: Himachal Politics: भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंची कंगना रनौत, चुनावी रणनीतियों पर करेंगी चर्चा
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