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Himachal: स्कूटी से भरी आसमान में उड़ान, हैरतअंगेज पैराग्लाइडिंग देख लोग हुए हैरान; प्रशासन पर भी उठे सवाल

बिलासपुर की एक्रो बेटिक साइट बंदला से एक पायलट द्वारा नियमों को ताक पर रखकर उड़ान भरी गई। पंजाब के हर्ष ने स्कूटी के साथ पैराग्लाइडिंग की। ऐसे में जिला प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पायलट ने इसके लिए प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं ली थी। यदि इस दौरान किसी तरह की कोई दुर्घटना घट जाती तो प्रशासन व पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के लिए मुसीबत हो सकती थी।

By Banshi Dhar SharmaEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sat, 16 Dec 2023 11:54 AM (IST)
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नियमों को ताक पर रख पायलट ने स्कूटी सहित भरी उड़ान

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। Himachal Pradesh News Today: बिलासपुर शहर की एक्रो बेटिक साइट बंदला से एक पायलट द्वारा नियमों को ताक पर रखकर इलेक्ट्रिक स्कूटी (paragliding with scooty) के साथ उड़ान भरने पर प्रश्न उठना शुरू हो गए हैं। दरअसल, पंजाब के हर्ष ने स्कूटी के साथ पैराग्लाइडिंग की। ऐसे में जिला प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। 

पंजाब के हर्ष ने स्कूटी के साथ की पैराग्लाइडिंग

बंदलाधार से वीरवार को पंजाब के हर्ष नामक पायलट ने इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ उड़ान भरी। इसके लिए प्रशासन से कोई मंजूरी नहीं ली थी। यदि इस दौरान किसी तरह की कोई दुर्घटना घट जाती तो प्रशासन व पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के लिए मुसीबत हो सकती थी।

घटना के बाद बंद हो सकती है बंदला साइट

लंबी जद्दोजहद के बाद बंदला की साइट को तकनीकी रूप से मंजूरी मिली है। बिना अनुमति भरी उड़ान के कारण इस साइट को बंद किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भी प्रदेश की धर्मशाला व बीड़ बिलिंग स्थित साइट पर पायलट के साथ उड़ान भरने के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। साथ ही कुछ हादसों में लोगों की जान तक गई है।

पैराग्लाइडिंग के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य

एयरो क्लब ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक देश में किसी भी स्वीकृत साइट पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए वहां के स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस मामले को लेकर पैराग्लाइडिंग एसोसिएशनों का भी अलग-अलग तर्क है।

स्थानीय एसोसिएशन को मांगा जवाब

एक एसोसिएशन जहां अनुमति को जरूरी बता रही है वहीं, दूसरी एसोसिएशन इसे जरूरी नहीं मानती है। जिला प्रशासन की मंजूरी लिए बिना स्कूटी के साथ की गई पैराग्लाइडिंग पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय एसोसिएशन को बुलाया है व नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

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बिना अनुमति उड़ान भरना नियमों के विरुद्ध

पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन बिलासपुर के उपाध्यक्ष संजीव ठाकुर ने बताया कि बिना अनुमति उड़ान भरना नियमों के विरुद्ध है। इस मामले में एसोसिएशन द्वारा जिला प्रशासन को संबंधित पैराग्लाइडर पायलट को गुमराह करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।

मंजूरी की आवश्यकता नहीं- HP पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन

संबंधित पैराग्लाइडर पायलट ने उनकी एसोसिएशन से इस संबंध में कोई बात नहीं की थी। वहीं हिमाचल प्रदेश पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के महासचिव विशाल जस्सल ने बताया कि इसके लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। विदेशों में ऐसे इवेंट होते रहते हैं।

एसोसिएशन भी ऐसा बड़ा इवेंट करने की योजना बना रही है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि उड़ान से संबंधित कोई मंजूरी नहीं ली गई है। इस मामले को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर को छानबीन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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