Move to Jagran APP

Chamba News: चाइल्ड लाइन ने इस बार लड़की की नहीं, कम उम्र में की जा रही लड़के की शादी रुकवाई

चंबा में चाइल्‍ड लाइन ने इस बार लड़की की नहीं बल्कि कम उम्र में की जा रही लड़के की शादी रुकवा दी। चाइल्ड लाइन को मुफ्त फोन सेवा 1098 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। 18 वर्षीय लड़के की शादी एक 18 वर्षीय युवती के साथ की जा रही थी।

By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Sun, 19 Feb 2023 01:24 PM (IST)
Hero Image
चाइल्ड लाइन ने इस बार लड़की की नहीं, कम उम्र में की जा रही लड़के की शादी रुकवाई
संवाद सहयोगी, चंबा: चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर आई सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रुका बाल विवाह रूकवाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस बार यह शादी लड़की की नहीं बल्कि कम उम्र में लड़के की शादी की जा रही थी। चाइल्ड लाइन को मुफ्त फोन सेवा 1098 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी। चंबा उपमंडल की ग्राम पंचायत बरौर के 18 वर्षीय लड़के की शादी चंबा उपमंडल की ही ग्राम पंचायत सिल्लाध्राट की निवासी एक 18 वर्षीय युवती के साथ 16 फरवरी को करवाई जा रही है।

यह भी पढ़ें: Shimla Weather: शिमला में सताने लगी गर्मी, पर्यटकों की संख्या घटी

इस संबंध में चाइल्ड लाइन द्वारा तुरंत कार्यवाई करते हुए लड़के के स्वजनों को चाइल्ड लाइन कार्यालय बुलाकर शादी ना करवाने हेतु हिदायत दी थी। जिस पर स्वजनों ने विश्वास दिलाया था कि लड़के की शादी नहीं करवाई जाएगी। जब तक उसकी शादी की उम्र पूरी नहीं हो जाती। इस संबंध में महिला व बाल - विकास विभाग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी सूचित कर दिया गया था कि वो परिवार पर नजर बनाए रखे।

लेकिन 18 फरवरी को सुबह चाइल्ड लाइन को फिर से सूचना प्राप्त हुई की उक्त शादी जो रोक दी गई थी, अब 19 फरवरी को करवाई जा रही है। इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना उपायुक्त चंबा डीसी राणा, उपमंडल दंडाधिकारी चंबा अरुण कुमार शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक चंबा अजय कपूर, एसएचओ चंबा सहित जिला कार्यक्रम एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंबा राकेश चौधरी व बाल विकास परियोजना अधिकारी को दी गई। जिलाधीश व उपमंडल दंडाधिकारी के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया गया।

इस संबंध में पुलिस टीम, जिला बाल संरक्षण इकाई टीम तथा चाइल्ड लाइन टीम द्वारा उक्त गांव में जाकर स्वजनों के फिर से बयान दर्ज किए व शादी रुकवा दी गई। उन्हें बाल-विवाह के नुकसान तथा कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया गया। साथ ही हिदायत दे दी गई है कि अगर इसके बावजूद भी उनकी ओर से शादी करवाई जाती है तो इस संबंध में निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कर के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह भी पढ़ें: Chamba News: हिमाचल के चंबा में मूलभूत सुविधाएं नहीं, स्ट्रीट लाइट खराब; 10 गांव में सड़के नहीं

ज्ञात रहे की नियमानुसार भारत में शादी के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष जबकि लड़की की आयु 18 वर्ष पूरी होना आवश्यक है। टीम में हेड कांस्टेबल प्रेम लाल, महिला हेड कांस्टेबल रतो देवी, जिला बाल संरक्षण इकाई से प्रोटेक्शन ऑफिसर रिंकू शर्मा तथा समन्वयक चाइल्ड लाइन चंबा कपिल शर्मा मौजूद रहे।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।